14 January 2022 01:51 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर। सरकारी नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सदर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। आरोपी रेलवे का अधिकारी है। जिसके खिलाफ महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि वह एक ठेकेदार के माध्यम से ट्रेन के एसी कोच में बिस्तरों की धुलाई का काम करती थी। उस लॉड्री में रेलवे का अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा का आना जाना था।
आरोपी अधिकारी ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने के लिये बीकानेर में तुलसी सर्किल स्थित अपने आवास पर बुलाया। पीडि़ता के अनुसार जब वह अधिकारी के आश्वासन पर सरकारी नौकरी पाने की चाहत में उसके घर पर पहुंची तो आरोपी ने उसे नशीली कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता के अनुसार उसे होश आने पर जब उसे अपने साथ हुए दुष्कर्म का पता चला तो विरोध किया। इस पर अधिकारी ने उसे बदनाम करने की धमकी दी।
पीडि़ता के अनुसार आरोपी अधिकारी वर्ष 2018 से अप्रैल 2021 तक रेलवे के बीकानेर मंडल में डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा। मामले की जांच की रहे थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर। सरकारी नौकरी का झांसा देकर महिला के साथ दुष्कर्म करने का मामला सदर पुलिस थाने में दर्ज हुआ है। आरोपी रेलवे का अधिकारी है। जिसके खिलाफ महिला ने दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है। पुलिस के अनुसार पीडि़ता ने रिपोर्ट में बताया कि वह एक ठेकेदार के माध्यम से ट्रेन के एसी कोच में बिस्तरों की धुलाई का काम करती थी। उस लॉड्री में रेलवे का अधिकारी जगदीश प्रसाद शर्मा का आना जाना था।
आरोपी अधिकारी ने उसे सरकारी नौकरी दिलाने के लिये बीकानेर में तुलसी सर्किल स्थित अपने आवास पर बुलाया। पीडि़ता के अनुसार जब वह अधिकारी के आश्वासन पर सरकारी नौकरी पाने की चाहत में उसके घर पर पहुंची तो आरोपी ने उसे नशीली कॉफी पिलाकर बेहोश कर दिया और उसके बाद उसके साथ दुष्कर्म किया। पीडि़ता के अनुसार उसे होश आने पर जब उसे अपने साथ हुए दुष्कर्म का पता चला तो विरोध किया। इस पर अधिकारी ने उसे बदनाम करने की धमकी दी।
पीडि़ता के अनुसार आरोपी अधिकारी वर्ष 2018 से अप्रैल 2021 तक रेलवे के बीकानेर मंडल में डिवीजन मैकेनिकल इंजीनियर के पद पर कार्यरत रहा। मामले की जांच की रहे थानाधिकारी सत्यनारायण गोदारा ने बताया कि पीडि़ता की रिपोर्ट पर आरोपित के खिलाफ धारा 376(2)(एन), 506 के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की।
RELATED ARTICLES
28 February 2026 07:18 PM
07 September 2022 07:36 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com