10 May 2021 10:42 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
कोविड संक्रमण के मद्देनजर एम्बूलेंस और शव वाहन का किराया निर्धारित किया गया है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को इससे संबंधित पोस्टर का विमोचन किया।
मेहता ने कहा कि यदि किसी एम्बूलेंस अथवा शव वाहन संचालक द्वारा जरूरमंद लोगों से निर्धारित से अधिक किराया वसूला जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए तथा बताया कि यह पोस्टर पीबीएम, जिला अस्पताल सहित उन स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां इन वाहनों का उपयोग होता है।
यह रहेंगी दरें
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेंस के लिए प्रथम 10 किमी तक 500 रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें आना व जाना सम्मिलित है। वहीं 10 किमी से अधिक दूरी होने पर नियमानुसार प्रति किमी के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसमें मारुति वैन, मार्शल, मैक्स आदि का 12.50 रुपए प्रति किमी, टवेरा, इनोवा बोलेरो, क्रूजर, रायनो आदि का 14.50 रुपए प्रति किमी तथा अन्य बड़े एंबुलेंस व शव वाहन का 17.50 रुपए प्रति किमी शुल्क निर्धारित किया गया है। ए.सी. वाहन होने पर 1 रुपए प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
पीपीई किट का लगेगा अतिरिक्त शुल्क
विश्वकर्मा ने बताया कि कोविड मरीज एवं शव को लाने-ले जाने के दौरान चालक की सुरक्षा के लिए पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जा सकेगा। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया व उपयोगकर्ता से धुलाई करने का अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
कोविड संक्रमण के मद्देनजर एम्बूलेंस और शव वाहन का किराया निर्धारित किया गया है। जिला कलक्टर नमित मेहता ने सोमवार को इससे संबंधित पोस्टर का विमोचन किया।
मेहता ने कहा कि यदि किसी एम्बूलेंस अथवा शव वाहन संचालक द्वारा जरूरमंद लोगों से निर्धारित से अधिक किराया वसूला जाता है, तो संबंधित के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। उन्होंने इसका व्यापक प्रचार-प्रसार करने के निर्देश दिए तथा बताया कि यह पोस्टर पीबीएम, जिला अस्पताल सहित उन स्थानों पर लगाए जाएंगे, जहां इन वाहनों का उपयोग होता है।
यह रहेंगी दरें
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ज्ञानदेव विश्वकर्मा ने बताया कि परिवहन विभाग द्वारा एम्बूलेंस के लिए प्रथम 10 किमी तक 500 रुपए निर्धारित किए हैं, जिसमें आना व जाना सम्मिलित है। वहीं 10 किमी से अधिक दूरी होने पर नियमानुसार प्रति किमी के हिसाब से अतिरिक्त भुगतान किया जाएगा। इसमें मारुति वैन, मार्शल, मैक्स आदि का 12.50 रुपए प्रति किमी, टवेरा, इनोवा बोलेरो, क्रूजर, रायनो आदि का 14.50 रुपए प्रति किमी तथा अन्य बड़े एंबुलेंस व शव वाहन का 17.50 रुपए प्रति किमी शुल्क निर्धारित किया गया है। ए.सी. वाहन होने पर 1 रुपए प्रति किमी अतिरिक्त शुल्क लिया जाएगा।
पीपीई किट का लगेगा अतिरिक्त शुल्क
विश्वकर्मा ने बताया कि कोविड मरीज एवं शव को लाने-ले जाने के दौरान चालक की सुरक्षा के लिए पीपीई किट एवं सैनिटाइजेशन का व्यय प्रति चक्कर 350 रुपए अतिरिक्त वसूल किए जा सकेगा। किसी भी वाहन का रात्रि का अतिरिक्त किराया व उपयोगकर्ता से धुलाई करने का अतिरिक्त चार्ज नहीं होगा।
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