11 July 2021 01:40 PM
जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पिछले दिनों में कोविड के मामले लगातार कम हुए हैं जिसके कारण कई रियायतें दी गई हैं लेकिन याद रखें, कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। गहलोत ने रविवार को सुबह जनता से अपील कर कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टैंसिंग रखें। यदि हमने लापरवाही की तो यहां भी दूसरे मुल्कों की तरह तीसरी लहर आ सकती है। पुन: लॉकडाउन इत्यादि कड़े कदम उठाने की नौबत ना आए यह सभी के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। गौरतलब हैं कि गृह विभाग ने कल ही नई गाइडलाइन जारी की है
आज से लागू नई गाइडलाइन— गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। अब आज से ही प्रदेश के सभी बाजार सात बजे के बजाय अब रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। जन अनुशासन पखवाडा अब रात 11 बजे से सवेरे पांच बजे तक लागू रहेगा। गाइड लाइन में मिनी बसों के संचालन का समय अब रात दस बजे तक कर दिया गया है। गाइड लाइन में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह में 50 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। इसमें 15 बैण्ड वादक, लाइट वालों को अलग रखा गया हैं। सडक़ पर बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी लेकिन विवाह परिसर में डीजे बैण्ड बाजे की अनुमति होगी। शादी समारोह से जुड़े जो व्यक्ति है उन्हें भी वैक्सीन की पहली डोज जरूरी होगी। अब प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
जयपुर। सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि पिछले दिनों में कोविड के मामले लगातार कम हुए हैं जिसके कारण कई रियायतें दी गई हैं लेकिन याद रखें, कोरोना कम हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है इसलिए लापरवाही बिल्कुल ना करें। गहलोत ने रविवार को सुबह जनता से अपील कर कहा कि कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मास्क लगाएं, सोशल डिस्टैंसिंग रखें। यदि हमने लापरवाही की तो यहां भी दूसरे मुल्कों की तरह तीसरी लहर आ सकती है। पुन: लॉकडाउन इत्यादि कड़े कदम उठाने की नौबत ना आए यह सभी के सहयोग से ही संभव हो सकेगा। गौरतलब हैं कि गृह विभाग ने कल ही नई गाइडलाइन जारी की है
आज से लागू नई गाइडलाइन— गृह विभाग की ओर से जारी नई गाइडलाइन आज से लागू हो गई है। अब आज से ही प्रदेश के सभी बाजार सात बजे के बजाय अब रात आठ बजे तक खोले जा सकेंगे। जन अनुशासन पखवाडा अब रात 11 बजे से सवेरे पांच बजे तक लागू रहेगा। गाइड लाइन में मिनी बसों के संचालन का समय अब रात दस बजे तक कर दिया गया है। गाइड लाइन में लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए शादी समारोह में 50 व्यक्तियों को अनुमति दी गई है। इसमें 15 बैण्ड वादक, लाइट वालों को अलग रखा गया हैं। सडक़ पर बारात निकासी की अनुमति नहीं होगी लेकिन विवाह परिसर में डीजे बैण्ड बाजे की अनुमति होगी। शादी समारोह से जुड़े जो व्यक्ति है उन्हें भी वैक्सीन की पहली डोज जरूरी होगी। अब प्रदेश के सभी धार्मिक स्थल रात आठ बजे तक खुल सकेंगे।
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