29 March 2022 10:39 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर शहरी क्षेत्र सीमा में बिना सूचना दिए रैली जुलूस प्रदर्शनी आदि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा ऐसे आयोजनों की पूर्व अनुमति संबंधित थाना अधिकारी से लेनी होगी जो कि अनिवार्य है यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 ,270 और सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजक किया जा सकेगा जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं इसके अनुसार बीकानेर शहरी सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गो सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली जुलूस प्रदर्शन आदि का आयोजन करने से यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है साथ ही शहरी शांति भंग होने की पूर्ण संभावना रहती है उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवंलोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यहआदेश मंगलवार को जारी हुए और आगामी आदेशों तकप्रभावी रहेंगे। हिन्दू धर्मयात्रा पर संकट ? बीकानेर में विहिपवाटा 2 अप्रैल को हिन्दू धर्मयात्रा निकाली जाएगी। क्या अबप्रस्तावित हिन्दू धर्मयात्रा हो पाएगी? सोचने की बात है, धर्म के क्षेत्र मे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर व्यस्तता खराब होती । अर्थार्त राजनेताओ की रेलीयो मे जो सेवा प्रदान की जाती है ओर सूरक्षा प्रदान की जाती है ।आश्चयर्यजनक है ????
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर शहरी क्षेत्र सीमा में बिना सूचना दिए रैली जुलूस प्रदर्शनी आदि का आयोजन पूर्णतया प्रतिबंध रहेगा ऐसे आयोजनों की पूर्व अनुमति संबंधित थाना अधिकारी से लेनी होगी जो कि अनिवार्य है यदि कोई इन आदेशों का उल्लंघन करेगा तो उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 188, 269 ,270 और सुसंगत विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजक किया जा सकेगा जिला कलेक्टर जिला मजिस्ट्रेट भगवती प्रसाद ने मंगलवार को इस संबंध में आदेश जारी किए हैं इसके अनुसार बीकानेर शहरी सीमा क्षेत्र के प्रमुख मार्गो सड़कों एवं अन्य सार्वजनिक स्थलों पर बिना प्रशासनिक अनुमति के विभिन्न अवसरों पर रैली जुलूस प्रदर्शन आदि का आयोजन करने से यातायात व्यवस्था और कानून व्यवस्था बिगड़ने की आशंका रहती है साथ ही शहरी शांति भंग होने की पूर्ण संभावना रहती है उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए जन सुरक्षा एवंलोक परिशांति बनाए रखने की दृष्टि से दंड प्रक्रिया संहिता,1973 की धारा 144 के तहत निषेधाज्ञा जारी की गई है। यहआदेश मंगलवार को जारी हुए और आगामी आदेशों तकप्रभावी रहेंगे। हिन्दू धर्मयात्रा पर संकट ? बीकानेर में विहिपवाटा 2 अप्रैल को हिन्दू धर्मयात्रा निकाली जाएगी। क्या अबप्रस्तावित हिन्दू धर्मयात्रा हो पाएगी? सोचने की बात है, धर्म के क्षेत्र मे सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने पर व्यस्तता खराब होती । अर्थार्त राजनेताओ की रेलीयो मे जो सेवा प्रदान की जाती है ओर सूरक्षा प्रदान की जाती है ।आश्चयर्यजनक है ????
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