09 September 2021 02:09 PM

नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेंसन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस नए मुताबिक अब किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उस पर आश्रित परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी। नए नियम के मुताबिक आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा।
नए नियम के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उसके आश्रितों को 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में सैलरी का 50 फीसदी पेंशन राशि के रूप में मिलेगा। नए नियम के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को खत्म कर दिया है।
अब अगर किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की 50 फीसदी राशि उनके परिवार को दी जाएगी। इससे पहले इस शर्त की वजह से आश्रित के परिवारों पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था।
नई दिल्ली। सरकारी कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। दिवाली से पहले केंद्र सरकार ने पेंसन से जुड़े नियमों में बड़ा बदलाव कर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। इस नए मुताबिक अब किसी केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उस पर आश्रित परिजनों को सरकार की ओर से आर्थिक मदद मिलेगी। नए नियम के मुताबिक आश्रितों को पेंशन का 50 फीसदी पैसा दिया जाएगा।
नए नियम के मुताबिक अब केंद्रीय कर्मचारी की मृत्यु के बाद उसके परिवार और उसके आश्रितों को 7 साल की सेवा पूरी करने से पहले कर्मचारी की मृत्यु होने की स्थिति में सैलरी का 50 फीसदी पेंशन राशि के रूप में मिलेगा। नए नियम के तहत केंद्र सरकार ने सरकारी कर्मचारी के आश्रितों के लिए पेंशन का लाभ उठाने के लिए अनिवार्य 7 साल की सेवा की शर्त को खत्म कर दिया है।
अब अगर किसी कर्मचारी की 7 साल की सेवा पूरी होने से पहले मृत्यु हो जाती है तो पेंशन की 50 फीसदी राशि उनके परिवार को दी जाएगी। इससे पहले इस शर्त की वजह से आश्रित के परिवारों पेंशन का लाभ नहीं मिल पाता था।
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