20 April 2022 03:03 PM
जोग संजोग टाइम्स,
अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना में तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत सहायता राशि देने का प्रावधान है, जिसमें संशोधन किया गया है।
एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने बताया कि राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूर्व में तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत राशि 25 हजार एवं दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 12 हजार 500 रूपये संदत्त करने का प्रावधान है।
मोटर यान अधिनियम 2019 जो 1 सितम्बर 2019 से प्रभावित है, के अंतर्गत अज्ञात वाहन से दुर्घटना से मृत्यु होने पर अब 2 लाख रूपये की नियत राशि या उच्चतर राशि जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाये एवं दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 50 हजार रूपये की नियत राशि या उच्चतर राशि विहित किये जाने के अनुसार तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 151 में संशोधन किया गया है।
जोग संजोग टाइम्स,
अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना में तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत सहायता राशि देने का प्रावधान है, जिसमें संशोधन किया गया है।
एडीएम प्रशासन भवानी सिंह पंवार ने बताया कि राजस्थान सरकार के परिवहन विभाग से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप अज्ञात वाहन की टक्कर से दुर्घटना में मृत्यु होने पर पूर्व में तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत राशि 25 हजार एवं दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 12 हजार 500 रूपये संदत्त करने का प्रावधान है।
मोटर यान अधिनियम 2019 जो 1 सितम्बर 2019 से प्रभावित है, के अंतर्गत अज्ञात वाहन से दुर्घटना से मृत्यु होने पर अब 2 लाख रूपये की नियत राशि या उच्चतर राशि जैसा केन्द्रीय सरकार द्वारा विहित किया जाये एवं दुर्घटना में घायल व्यक्ति को 50 हजार रूपये की नियत राशि या उच्चतर राशि विहित किये जाने के अनुसार तोषण निधि स्कीम के अंतर्गत मोटर यान अधिनियम 1988 की धारा 151 में संशोधन किया गया है।
RELATED ARTICLES
09 September 2023 02:13 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com