26 June 2021 10:18 PM

बीकानेर। राजस्थान सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन 3.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी। इस बार गाइडलाइन में राहत अधिक दी गई है।
ख़ास बात यह है कि छूटों को वैक्सीनेशन से जोड़ा गया है। राजकीय कार्यालयों, दुकानों, कटलों, मॉल आदि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए शाम 4 से 7 बजे तक की सशर्त अतिरिक्त छूट दी गई है। यह छूट उन्हीं प्रतिष्ठानों को मिलेगी जिनका 60 प्रतिशत स्टाफ वैक्सीन की पहली डोज ले चुका होगा।क्लबों में इनडोर गेम हेतु भी वैक्सीनेशन पूर्ण होना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों, सिटी व मिनी बसों को रात आठ बजे तक आवागमन की छूट मिल गई है। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से शाम चार बजे तक खोला जा सकेगा। हर रोज रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। सार्वजनिक उद्यानों में सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक भ्रमण की अनुमति रहेगी। वहीं वैक्सीनेट हो चुके लोग शाम 4 बजे से 7 बजे तक भी अनुमत होंगे। 40 कमरों अथवा 10 हजार वर्ग फीट में बने होटलों को व्यापारिक आयोजनों की अनुमति होगी।
वहीं 1 जून से वैवाहिक आयोजनों में छूट बढ़ाई गई है। वैवाहिक आयोजन में चालीस लोग इकट्ठा हो सकेंगे। 40 में से 25 आयोजनकर्ता के परिवार के सदस्य व मेहमान होंगे। वहीं 10 बैंड बाजा वाले व पांच अन्य होंगे। विवाह हेतु मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व हॉटल आदि बुक किए जा सकेंगे। देखें पूरी गाइडलाइन
बीकानेर। राजस्थान सरकार ने त्रिस्तरीय जन अनुशासन 3.0 की गाइडलाइन जारी कर दी है। गाइडलाइन सोमवार से लागू होगी। इस बार गाइडलाइन में राहत अधिक दी गई है।
ख़ास बात यह है कि छूटों को वैक्सीनेशन से जोड़ा गया है। राजकीय कार्यालयों, दुकानों, कटलों, मॉल आदि सभी व्यापारिक प्रतिष्ठानों के लिए शाम 4 से 7 बजे तक की सशर्त अतिरिक्त छूट दी गई है। यह छूट उन्हीं प्रतिष्ठानों को मिलेगी जिनका 60 प्रतिशत स्टाफ वैक्सीन की पहली डोज ले चुका होगा।क्लबों में इनडोर गेम हेतु भी वैक्सीनेशन पूर्ण होना अनिवार्य होगा। निजी वाहनों, सिटी व मिनी बसों को रात आठ बजे तक आवागमन की छूट मिल गई है। धार्मिक स्थलों को सुबह 5 से शाम चार बजे तक खोला जा सकेगा। हर रोज रात 8 बजे से सुबह 5 बजे तक कर्फ्यू रहेगा। वहीं वीकेंड कर्फ्यू शनिवार रात 8 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक रहेगा। सार्वजनिक उद्यानों में सुबह 5 बजे से सुबह 8 बजे तक भ्रमण की अनुमति रहेगी। वहीं वैक्सीनेट हो चुके लोग शाम 4 बजे से 7 बजे तक भी अनुमत होंगे। 40 कमरों अथवा 10 हजार वर्ग फीट में बने होटलों को व्यापारिक आयोजनों की अनुमति होगी।
वहीं 1 जून से वैवाहिक आयोजनों में छूट बढ़ाई गई है। वैवाहिक आयोजन में चालीस लोग इकट्ठा हो सकेंगे। 40 में से 25 आयोजनकर्ता के परिवार के सदस्य व मेहमान होंगे। वहीं 10 बैंड बाजा वाले व पांच अन्य होंगे। विवाह हेतु मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल व हॉटल आदि बुक किए जा सकेंगे। देखें पूरी गाइडलाइन




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