20 June 2021 04:23 PM
रेलवे अस्पताल से बिना रेफर हुआ भी गम्भीर एवं आपातकालीन स्थिति मे सम्बधित निजी अस्पताल मे इलाज:--
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री कॉम शिव गोपाल मिश्रा एवं सहायक महासचिव सचिव कॉम मुकेश माथुर ने रेल बोर्ड प्रशासन को रेल कर्मचारियों को जोन एवं मंडल स्तर पर आ रही निजी अस्पतालों मे रेफर की परेशानी से अवगत करवायाआ । उन्होंने बताया कि रेल कर्मचारियों को गम्भीर या आपतकालीन स्थिति मे कर्मचारियों को एवं सेवानिवृत्त रेलकर्मी ओर आश्रित को बिना रेफर निजी अस्पताल मे इलाज नही मिलता है जिस से आपतकालीन एवं गम्भीर अवस्था मे कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है अतः ऐसी अवस्था मे रेलकर्मियों को सीधे निजी अस्पताल मे इलाज कराने की अनुमति मिले।ओर वो इस का लाभ ले सके।
इस संबंध मे रेलवे बोर्ड के द्वारा समस्त जोनल रेलवे महाप्रबंधक को एक आदेश जारी किया जाए । जिससे कर्मचारी ओर रेलकर्मी एवं उनके आश्रित इस सुविधा को ले सके।
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की इस मांग को रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए तुरत कार्यवाही की ।
ओर इस विषय को रेल बोर्ड ने गम्भीरता से लेते हुए इस पर समस्त 17 जोनल रेलवेज को आदेश जारी किया गया
अब गम्भीर अवस्था मे ओर आपातकालीन स्थिति मे रेल कर्मी रेलवे से जुड़ी निजी अस्पताल मे बिना रैफर अपना इलाज करवा सकेंगे।और इस सुविधा को ले सकेगें।
रेलवे अस्पताल से बिना रेफर हुआ भी गम्भीर एवं आपातकालीन स्थिति मे सम्बधित निजी अस्पताल मे इलाज:--
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन के महामंत्री कॉम शिव गोपाल मिश्रा एवं सहायक महासचिव सचिव कॉम मुकेश माथुर ने रेल बोर्ड प्रशासन को रेल कर्मचारियों को जोन एवं मंडल स्तर पर आ रही निजी अस्पतालों मे रेफर की परेशानी से अवगत करवायाआ । उन्होंने बताया कि रेल कर्मचारियों को गम्भीर या आपतकालीन स्थिति मे कर्मचारियों को एवं सेवानिवृत्त रेलकर्मी ओर आश्रित को बिना रेफर निजी अस्पताल मे इलाज नही मिलता है जिस से आपतकालीन एवं गम्भीर अवस्था मे कर्मचारियों को बहुत परेशानी हो रही है अतः ऐसी अवस्था मे रेलकर्मियों को सीधे निजी अस्पताल मे इलाज कराने की अनुमति मिले।ओर वो इस का लाभ ले सके।
इस संबंध मे रेलवे बोर्ड के द्वारा समस्त जोनल रेलवे महाप्रबंधक को एक आदेश जारी किया जाए । जिससे कर्मचारी ओर रेलकर्मी एवं उनके आश्रित इस सुविधा को ले सके।
ऑल इंडिया रेलवे मैन्स फेडरेशन की इस मांग को रेलवे बोर्ड ने संज्ञान लेते हुए तुरत कार्यवाही की ।
ओर इस विषय को रेल बोर्ड ने गम्भीरता से लेते हुए इस पर समस्त 17 जोनल रेलवेज को आदेश जारी किया गया
अब गम्भीर अवस्था मे ओर आपातकालीन स्थिति मे रेल कर्मी रेलवे से जुड़ी निजी अस्पताल मे बिना रैफर अपना इलाज करवा सकेंगे।और इस सुविधा को ले सकेगें।
RELATED ARTICLES
05 November 2022 05:21 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com