17 February 2022 04:21 PM
जोग संजोग टाइम्स,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, सीएमवीआर 1989 के नियम 138 मैं संशोधन किया है, और 4 साल से कम उम्र तक के बच्चों, के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के लिए जाने संबंध में सुरक्षा उपायों के लिए नियम निर्धारण किया है इसे मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 के तहत अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के अनुसार, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या किसी के साथ ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकती है, इसके अलावा यह सुरक्षा बेल्ट सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटरसाइकिल ओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखने का प्रावधान करता है यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन 2022 के प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद प्रभावी होंगे।
नए नियमों के तहत नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना, या 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। नए नियमों के तहत इस्तेमाल किए जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का वाटर प्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए इसमें 30 किग्रा भार सहने की क्षमता होनी चाहिए सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार बच्चे को सेफ्टी हार्नेस से बांधना होगा। जो कि 2 पटियों के साथ आता है, दुपहिया वाहनों के नियम 4 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य बनाता है। वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट यह साइकिल हेलमेट भी पहने हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मान को का पालन करना चाहिए । केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना सुनिश्चित कर चुका है। इससे पहले भी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा जारी कर अधिसूचना जारी की थी और नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें सवार बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था।
जोग संजोग टाइम्स,
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने 15 फरवरी 2022 की अधिसूचना के माध्यम से, सीएमवीआर 1989 के नियम 138 मैं संशोधन किया है, और 4 साल से कम उम्र तक के बच्चों, के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या मोटरसाइकिल पर किसी के लिए जाने संबंध में सुरक्षा उपायों के लिए नियम निर्धारण किया है इसे मोटर वाहन अधिनियम धारा 129 के तहत अधिसूचित किया है। इसमें कहा गया है कि केंद्र सरकार नियमों के अनुसार, 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए मोटरसाइकिल पर बैठकर जाने या किसी के साथ ले जाने के संबंध में सुरक्षा उपायों का प्रावधान कर सकती है, इसके अलावा यह सुरक्षा बेल्ट सुरक्षा हेलमेट के उपयोग को निर्दिष्ट करता है। यह ऐसी मोटरसाइकिल ओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा तक सीमित रखने का प्रावधान करता है यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन द्वितीय संशोधन 2022 के प्रकाशन की तारीख से 1 साल बाद प्रभावी होंगे।
नए नियमों के तहत नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपए का जुर्माना, या 3 महीने तक ड्राइविंग लाइसेंस निलंबित किया जा सकता है। नए नियमों के तहत इस्तेमाल किए जाने वाला सेफ्टी हार्नेस हल्का वाटर प्रूफ, कुशन वाला होना चाहिए इसमें 30 किग्रा भार सहने की क्षमता होनी चाहिए सवारी की पूरी अवधि के दौरान बच्चे को सुरक्षित करने के लिए सवार बच्चे को सेफ्टी हार्नेस से बांधना होगा। जो कि 2 पटियों के साथ आता है, दुपहिया वाहनों के नियम 4 साल तक के बच्चों के लिए अनिवार्य बनाता है। वे पीछे की सवारी करते समय क्रैश हेलमेट यह साइकिल हेलमेट भी पहने हेलमेट सरकार द्वारा निर्दिष्ट मान को का पालन करना चाहिए । केंद्र पहले ही निर्माताओं को बच्चों के लिए हेलमेट बनाना सुनिश्चित कर चुका है। इससे पहले भी सरकार ने पिछले साल अक्टूबर में मंत्रालय ने एक मसौदा जारी कर अधिसूचना जारी की थी और नियमों में बदलाव का प्रस्ताव रखा था। इसमें सवार बच्चों के लिए सेफ्टी हार्नेस और क्रैश हेलमेट का इस्तेमाल अनिवार्य करने का प्रस्ताव किया था।
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