12 April 2023 03:05 PM

जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने पक्षियों को नुकसान से बचाने और जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जिले में धातु से बने मांझे के थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार धातु से बना मांझा तेज होता है और मोटरसाइकिल सवारों तथा पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत आपूर्ति में क्षति एवं बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए धातु से बने मांझे के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि ये आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके जारी किए गए थे। इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलेक्टर एवं जिलाधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने पक्षियों को नुकसान से बचाने और जन स्वास्थ्य सुनिश्चित करने के लिए जिले में धातु से बने मांझे के थोक और खुदरा बिक्री, भंडारण, परिवहन और उपयोग पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं. साथ ही सुबह 6 से 8 बजे तक और शाम 5 से 7 बजे तक पतंग उड़ाने पर रोक है। जिला कलक्टर द्वारा जारी आदेश के अनुसार धातु से बना मांझा तेज होता है और मोटरसाइकिल सवारों तथा पक्षियों को नुकसान पहुंचा सकता है। साथ ही विद्युत का सुचालक होने के कारण विद्युत तारों के संपर्क में आने पर विद्युत आपूर्ति में क्षति एवं बाधा उत्पन्न होने की संभावना रहती है। इसलिए धातु से बने मांझे के उपयोग और बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया है. उन्होंने यह भी कहा कि ये आदेश भारतीय दंड संहिता की धारा 144 के तहत दी गई शक्तियों का उपयोग करके जारी किए गए थे। इन आदेशों का उल्लंघन भारतीय दंड संहिता की धारा 181 के तहत दंडनीय अपराध माना जाएगा और ऐसा करने वालों के खिलाफ कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
RELATED ARTICLES
28 February 2026 07:18 PM
03 June 2021 07:39 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com