16 November 2022 12:48 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए निर्देश जारी*
अगले 7 दिनों में अनिवार्य रूप से करनी होगी अनुपालना
बीकानेर, 15 नवंबर। शहरी क्षेत्र में आम जन को सुगम, व्यवस्थित और सुचारु यातायात व्यवस्था सुलभ कराने के लिए समस्त ऑटो रिक्शा चालकों को अपने साथ फिटनेस, बीमा, पीयूसी और लाइसेंस जैसे दस्तावेज रखे जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जुगल माथुर द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार ऑटो रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा मालिकों द्वारा इन आदेशों की अगले 7 दिन में अनुपालना करवाना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जारी आदेश के अनुसार समस्त ऑटो रिक्शा संचालकों को ऑटो रिक्शा के अंदर की तरफ, रिक्शा चालक के नंबर , स्वामी का नाम व पता मोबाइल नंबर चालक का नाम अंकित करवाने के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर थी स्पष्ट रूप से अंकित करवाने हैं। आदेशानुसार स्कूल में विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे वाहन पर पीले रंग और स्कूल पर स्कूल बस पर आन ड्यूटी लिखा जाना अनिवार्य होगा । साथ ही ऑटो रिक्शा चालक को खाकी रंग की वर्दी में पहनकर ही वाहन चलाना होगा।
अतिरिक्त का बेसिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि 7 दिन के बाद सघन अभियान चलाकर नियम विरुद्ध चलाए जा रहे आटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जाएगी।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,सुगम व सुरक्षित यातायात व्यवस्था के लिए निर्देश जारी
अगले 7 दिनों में अनिवार्य रूप से करनी होगी अनुपालना
बीकानेर, 15 नवंबर। शहरी क्षेत्र में आम जन को सुगम, व्यवस्थित और सुचारु यातायात व्यवस्था सुलभ कराने के लिए समस्त ऑटो रिक्शा चालकों को अपने साथ फिटनेस, बीमा, पीयूसी और लाइसेंस जैसे दस्तावेज रखे जाना अनिवार्य होगा। अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी जुगल माथुर द्वारा इस संबंध में जारी आदेशानुसार ऑटो रिक्शा चालक और ऑटो रिक्शा मालिकों द्वारा इन आदेशों की अगले 7 दिन में अनुपालना करवाना अनिवार्य होगा।
अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि इस संबंध में संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जारी आदेश के अनुसार समस्त ऑटो रिक्शा संचालकों को ऑटो रिक्शा के अंदर की तरफ, रिक्शा चालक के नंबर , स्वामी का नाम व पता मोबाइल नंबर चालक का नाम अंकित करवाने के साथ-साथ हेल्पलाइन नंबर थी स्पष्ट रूप से अंकित करवाने हैं। आदेशानुसार स्कूल में विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए उपयोग में लाए जा रहे वाहन पर पीले रंग और स्कूल पर स्कूल बस पर आन ड्यूटी लिखा जाना अनिवार्य होगा । साथ ही ऑटो रिक्शा चालक को खाकी रंग की वर्दी में पहनकर ही वाहन चलाना होगा।
अतिरिक्त का बेसिक प्रादेशिक परिवहन अधिकारी ने बताया कि 7 दिन के बाद सघन अभियान चलाकर नियम विरुद्ध चलाए जा रहे आटो रिक्शा चालकों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई जाएगी।
RELATED ARTICLES
27 November 2023 07:02 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com