06 January 2024 09:24 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर, 6 जनवरी। संभागीय आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजौरिया ने राजस्थान लोकसभा सेवा आयोग द्वारा 7 जनवरी (रविवार )को आयोजित होने वाली सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक( कॉलेज शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2023 के मद्देनजर बीकानेर की नगरीय सीमा, ग्राम खारा एवं ग्राम रायसर की राजस्व सीमाओं में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं द्वारा
2G, 3G 4G 5G , डाटा, इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट सेवाएं (सभी प्रकार की लैंडलाइन वॉइस कॉल, मोबाइल फोन ,सभी लीज लाइन, ब्रॉडबैंड यथा संभव हॉस्पिटल, बैंक और इंडस्ट्रीज को छोड़कर) बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
संभागीय आयुक्त श्रीमती राजौरिया द्वारा जारी आदेश अनुसार लोक सुरक्षा एवं लोक आपात की दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने पर संबंधित के विरुद्ध सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
बीकानेर, 6 जनवरी। संभागीय आयुक्त श्रीमती उर्मिला राजौरिया ने राजस्थान लोकसभा सेवा आयोग द्वारा 7 जनवरी (रविवार )को आयोजित होने वाली सहायक आचार्य, पुस्तकालयाध्यक्ष एवं शारीरिक प्रशिक्षण अनुदेशक( कॉलेज शिक्षा) प्रतियोगी परीक्षा 2023 के मद्देनजर बीकानेर की नगरीय सीमा, ग्राम खारा एवं ग्राम रायसर की राजस्व सीमाओं में प्रातः 8 बजे से दोपहर 2 बजे तक इंटरनेट सेवाएं अस्थाई रूप से निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। आदेश के अनुसार इंटरनेट सर्विस प्रदाताओं द्वारा
2G, 3G 4G 5G , डाटा, इंटरनेट सेवाएं, बल्क एसएमएस, एमएमएस, व्हाट्सएप फेसबुक, ट्विटर और अन्य सोशल मीडिया के लिए इंटरनेट सेवाएं (सभी प्रकार की लैंडलाइन वॉइस कॉल, मोबाइल फोन ,सभी लीज लाइन, ब्रॉडबैंड यथा संभव हॉस्पिटल, बैंक और इंडस्ट्रीज को छोड़कर) बंद रखने के आदेश जारी किए हैं।
संभागीय आयुक्त श्रीमती राजौरिया द्वारा जारी आदेश अनुसार लोक सुरक्षा एवं लोक आपात की दृष्टिगत यह आदेश जारी किए गए हैं। सभी नागरिकों को आदेश की पालना करने और अवहेलना नहीं करने के आदेश जारी किए गए हैं। प्रतिबंधात्मक आदेश का उल्लंघन करता पाया जाने पर संबंधित के विरुद्ध सक्षम विधिक प्रावधानों के तहत अभियोजन किया जाएगा।
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