16 May 2024 09:28 AM

बीकानेर, । राज्य सरकार द्वारा आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान तथा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहित सिंह तंवर के निर्देशानुसार जिले में होटल एवं रेस्टोरेंट के चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को होटल नेबुला, सात्विक, मरुधर तथा रॉयल इन पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दही, तेल, मसाले एवं ग्रेवी के कुल 8 नमूने लिए गए। साथ ही साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। चारों ही फर्मों पर फूड हैंडलर्स का मेडिकल पानी की जांच रिपोर्ट तथा पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही अवधि पार खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, मावा, शर्बत, स्क्वैश आदि नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिब्बों के स्थान पर स्टील के डब्बे काम में लेने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए इन्हें इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा, जांच रिपोर्ट में मिलावट आने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा आधिकारी भानू प्रताप सिंह, श्रवण कुमार वर्मा, सुरेन्द्र कुमार तथा राकेश गोदारा शामिल रहे।
बीकानेर, । राज्य सरकार द्वारा आमजन को शुद्ध एवं पौष्टिक खाद्य पदार्थ उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से ‘शुद्ध आहार-मिलावट पर वार’ अभियान के तहत खाद्य सुरक्षा एवं औषधि नियंत्रण आयुक्त इकबाल खान तथा
मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. मोहित सिंह तंवर के निर्देशानुसार जिले में होटल एवं रेस्टोरेंट के चलाए जा रहे विशेष अभियान के तहत बुधवार को होटल नेबुला, सात्विक, मरुधर तथा रॉयल इन पर निरीक्षण एवं नमूनीकरण की कार्रवाई की गई। कार्रवाई के दौरान दही, तेल, मसाले एवं ग्रेवी के कुल 8 नमूने लिए गए। साथ ही साफ सफाई रखने के निर्देश दिए गए। चारों ही फर्मों पर फूड हैंडलर्स का मेडिकल पानी की जांच रिपोर्ट तथा पेस्ट कंट्रोल रिपोर्ट का रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं था। इसके साथ ही अवधि पार खाद्य पदार्थ जैसे ब्रेड, मावा, शर्बत, स्क्वैश आदि नष्ट करवाया गया। प्लास्टिक के डिब्बों के स्थान पर स्टील के डब्बे काम में लेने के लिए निर्देशित किया गया। इसके लिए इन्हें इंप्रूवमेंट नोटिस दिया जाएगा। नमूनों को जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जांच के लिए भेजा जाएगा, जांच रिपोर्ट में मिलावट आने पर एफएसएस एक्ट 2006 के तहत कार्यवाही की जायेगी।
कार्यवाही में खाद्य सुरक्षा आधिकारी भानू प्रताप सिंह, श्रवण कुमार वर्मा, सुरेन्द्र कुमार तथा राकेश गोदारा शामिल रहे।
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12 March 2022 06:07 PM
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