24 May 2021 10:08 PM

जोग संजोग टाइम्स
बीकानेर, 24 मई। कोटगेट और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में फड़ बाजार और बड़ा बाजार को केंद्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में लागू प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 8 जून को प्रातः 5 बजे तक बढ़ाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। मेहता ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत कोटगेट थाना क्षेत्र के फड़ बाजार और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार को केंद्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसी क्रम में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा तथा वर्तमान स्थिति के मद्देनजर इन आदेशों की अवधि को 8 जून को प्रातः 5 बजे तक बढ़ाया गया है।
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बीकानेर, 24 मई। कोटगेट और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र में फड़ बाजार और बड़ा बाजार को केंद्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में लागू प्रतिबंधात्मक आदेश की अवधि 8 जून को प्रातः 5 बजे तक बढ़ाया गया है। जिला मजिस्ट्रेट नमित मेहता ने सोमवार को इस संबंध में आदेश जारी किए। मेहता ने बताया कि कोविड-19 संक्रमण के प्रसार को रोकने के उद्देश्य से दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 144 के तहत कोटगेट थाना क्षेत्र के फड़ बाजार और सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के बड़ा बाजार को केंद्र बिंदु मानते हुए 500 मीटर दायरे में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए गए थे। इसी क्रम में कोरोना संक्रमण से मानव जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा तथा वर्तमान स्थिति के मद्देनजर इन आदेशों की अवधि को 8 जून को प्रातः 5 बजे तक बढ़ाया गया है।
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