22 August 2022 10:20 PM

जोग संजोग टाइम्सबीकानेर,बीकानेर, 22 अगस्त। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन के निर्देशानुसार जिले की 38 अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 175-77 के तहत सहायक कलक्टर, बीकानेर के न्यायालय में सोमवार को वाद दायर किए गए हैं।
संभागीय आयुक्त ने बताया कि जिले में अवैध रूप से कॉलोनियां बसाए जाने को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गत दिनों आयोजित बैठक की अनुपालना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप पंजीयक प्रथम द्वारा 78, उप पंजीयक द्वितीय द्वारा 28 और उप पंजीयक तृतीय द्वारा 6 सहित कुल 121 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। इनमें से 38 के विरूद्ध सोमवार को वाद दायर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि करमीसर क्षेत्र के 19, किसमीदेसर के 10, नापासर के 3, गंगाशहर क्षेत्र के 2 तथा हिमतासर, रिड़मलसर पुरोहितान, सरह कजानी, नाल छोटी और 16 बीएसएम के एक-एक मामले हैं। उन्होंने बताया कि अवैध चिन्हित 121 कॉलोनियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।
जोग संजोग टाइम्सबीकानेर,बीकानेर, 22 अगस्त। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के. पवन के निर्देशानुसार जिले की 38 अवैध कॉलोनियों के विरूद्ध भू-राजस्व अधिनियम 1955 की धारा 175-77 के तहत सहायक कलक्टर, बीकानेर के न्यायालय में सोमवार को वाद दायर किए गए हैं।
संभागीय आयुक्त ने बताया कि जिले में अवैध रूप से कॉलोनियां बसाए जाने को किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा तथा ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि इस संबंध में गत दिनों आयोजित बैठक की अनुपालना में पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग के उप पंजीयक प्रथम द्वारा 78, उप पंजीयक द्वितीय द्वारा 28 और उप पंजीयक तृतीय द्वारा 6 सहित कुल 121 अवैध कॉलोनियां चिन्हित की गई हैं। इनमें से 38 के विरूद्ध सोमवार को वाद दायर कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि करमीसर क्षेत्र के 19, किसमीदेसर के 10, नापासर के 3, गंगाशहर क्षेत्र के 2 तथा हिमतासर, रिड़मलसर पुरोहितान, सरह कजानी, नाल छोटी और 16 बीएसएम के एक-एक मामले हैं। उन्होंने बताया कि अवैध चिन्हित 121 कॉलोनियों के विरूद्ध नियमानुसार सख्त कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया गया है।
RELATED ARTICLES
30 October 2025 02:43 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com