24 November 2022 12:49 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि योजना के तहत 25 लाख से कम राशि के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा। उन्होंने बताया कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय है। जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि 7500 किलो से कम भर के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,औद्योगिक विकास में अनुसूचित जाति, जनजाति की भागीदारी बढ़ाने के लिए राज्य सरकार द्वारा डॉ. भीमराव अम्बेडकर राजस्थान दलित, आदिवासी उद्यम प्रोत्साहन योजना शुरू की गई है।
जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि योजना के तहत 25 लाख से कम राशि के ऋण पर 9 प्रतिशत, 25 लाख से 5 करोड़ तक के ऋण पर 7 प्रतिशत एवं 5 करोड़ से 10 करोड़ तक के ऋण पर 6 प्रतिशत ब्याज अनुदान मिलेगा। इसी तरह विनिर्माण क्षेत्र में 10 करोड़, सेवा क्षेत्र में 5 करोड़ और व्यापार क्षेत्र में 1 करोड़ रूपये तक का ऋण वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से मिलेगा। उन्होंने बताया कि विनिर्माण एवं सेवा क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 10 प्रतिशत और अधिकतम ऋण 90 प्रतिशत, व्यापार क्षेत्र में न्यूनतम अंशदान 15 प्रतिशत एवं अधिकतम ऋण 85 प्रतिशत देय है। जिला उद्योग केन्द्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा ने बताया कि राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री लघु वाणिज्यिक वाहन स्वरोजगार योजना भी शुरू की गई है। उन्होंने बताया कि 7500 किलो से कम भर के वाणिज्यिक वाहन की खरीद पर 10 प्रतिशत अथवा 60 हजार रूपये का अनुदान दिया जाएगा। योजना से संबंधित अधिक जानकारी के लिए जिला उद्योग एवं वाणिज्य केन्द्र कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
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