21 December 2023 08:16 PM

*31 दिसम्बर तक जमा होगा भार व यात्री वाहनों का बकाया कर*
*परिवहन विभाग ने शेष 2 हजार 532 वाहन मालिकों को जारी किया अन्तिम नोटिस*
बीकानेर, 21 दिसंबर। परिवहन विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना 31 दिसम्बर तक लागू की गई है। इसके तहत भार वाहनों व यात्री वाहनों पर 31 दिसम्बर 2022 तक के बकाया कर पर ब्याज व शास्ति को माफ किया जाएगा।  
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत सभी वाहन मालिक अपना पुराना बकाया कर बिना पेनल्टी के जमा करवा सकते हैं। ई-रवन्ना चालान से 31 दिसम्बर 2022 तक प्राप्त लोडिंग के प्रकरणों में देय राशि पर 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। बकाया राशि जमा होने पर नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन अवधि के बाद का कर ब्याज एवं शास्ति भी माफ किया जाना प्रस्तावित है। भार वाहनों व यात्री वाहनों के बकाया कर बिना शास्ति के 31 दिसम्बर 2023 जमा करवा सकते हैं। इसके बाद बकाया कर पर सम्पूर्ण शास्ति जमा करवाई जाएगी।
परिवहन विभाग ने कर जमा कराने से शेष 2 हजार 532 वाहन मालिकों को अन्तिम नोटिस जारी किया है।
31 दिसम्बर तक जमा होगा भार व यात्री वाहनों का बकाया कर
   
परिवहन विभाग ने शेष 2 हजार 532 वाहन मालिकों को जारी किया अन्तिम नोटिस
बीकानेर, 21 दिसंबर। परिवहन विभाग की ओर से एमनेस्टी योजना 31 दिसम्बर तक लागू की गई है। इसके तहत भार वाहनों व यात्री वाहनों पर 31 दिसम्बर 2022 तक के बकाया कर पर ब्याज व शास्ति को माफ किया जाएगा।  
प्रादेशिक परिवहन अधिकारी राजेश शर्मा ने बताया कि इस योजना के तहत सभी वाहन मालिक अपना पुराना बकाया कर बिना पेनल्टी के जमा करवा सकते हैं। ई-रवन्ना चालान से 31 दिसम्बर 2022 तक प्राप्त लोडिंग के प्रकरणों में देय राशि पर 75 प्रतिशत से 95 प्रतिशत तक की छूट प्रदान की जा रही है। बकाया राशि जमा होने पर नष्ट हो चुके वाहनों का नाशन अवधि के बाद का कर ब्याज एवं शास्ति भी माफ किया जाना प्रस्तावित है। भार वाहनों व यात्री वाहनों के बकाया कर बिना शास्ति के 31 दिसम्बर 2023 जमा करवा सकते हैं। इसके बाद बकाया कर पर सम्पूर्ण शास्ति जमा करवाई जाएगी।
परिवहन विभाग ने कर जमा कराने से शेष 2 हजार 532 वाहन मालिकों को अन्तिम नोटिस जारी किया है।
RELATED ARTICLES
        				30 October 2025 02:43 PM
        				25 February 2022 10:23 AM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com