28 April 2025 04:37 PM
बीकानेर 28 अप्रैल। रास्ता संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए मई माह में 'रास्ता खोलो अभियान' चलाया जाएगा। इस दौरान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने, धारा 251ए के तहत रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना, मुख्य ग्राम, बाडिया, ढाणियां और मजरा को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन, कदीमी रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रातस्े जो मौके पर बंद हैं उन्हें खुलवाने, मनरेगा द्वारा निमिर्त रास्तों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सहित कृषि भूमियों पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन जैसे कार्य इस दौरान किए जाएंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन अभियान के नोडल अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख) सहायक नोडल होंगे। ‘रास्ता खेलो अभियान’ के सफल क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी होंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई और जिला भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। रासतों को लेकर न्यायालयों में भी वाद दायरत किए जाते हैं। रास्तों पर किए गए अतिक्रमणों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आमजन का सौहार्द प्रभावित होता है और इससे गांव का विकास प्रभावित होता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे तक भिजवानी होगी। उन्होंने बताया कि रास्ता खोलो अभियान के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके दूरभाष नंबर 0151-2226031 है।
बीकानेर 28 अप्रैल। रास्ता संबंधी प्रकरणों के निस्तारण के लिए मई माह में 'रास्ता खोलो अभियान' चलाया जाएगा। इस दौरान राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 के तहत रास्ता खुलवाने, धारा 251ए के तहत रास्तों को राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज करवाना, मुख्य ग्राम, बाडिया, ढाणियां और मजरा को जोड़ने वाले रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन, कदीमी रास्तों का राजस्व रिकॉर्ड में अंकन, राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज रातस्े जो मौके पर बंद हैं उन्हें खुलवाने, मनरेगा द्वारा निमिर्त रास्तों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन सहित कृषि भूमियों पर आवागमन के लिए सार्वजनिक रास्तों के राजस्व रिकॉर्ड में अंकन जैसे कार्य इस दौरान किए जाएंगे। जिला कलक्टर ने बताया कि जिला स्तर पर अतिरिक्त जिला कलक्टर प्रशासन अभियान के नोडल अधिकारी तथा प्रभारी अधिकारी (भू-अभिलेख) सहायक नोडल होंगे। ‘रास्ता खेलो अभियान’ के सफल क्रियान्वयन एवं पर्यवेक्षण के लिए संबंधित उपखण्ड अधिकारी अपने-अपने क्षेत्र के प्रभारी अधिकारी होंगे।
जिला कलक्टर ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में रास्तों की भूमि पर अतिक्रमण को लेकर जनसुनवाई और जिला भ्रमण के दौरान बड़ी संख्या में परिवाद प्राप्त होते हैं। रासतों को लेकर न्यायालयों में भी वाद दायरत किए जाते हैं। रास्तों पर किए गए अतिक्रमणों के कारण ग्रामीण क्षेत्र में आमजन का सौहार्द प्रभावित होता है और इससे गांव का विकास प्रभावित होता है। इन सभी तथ्यों को ध्यान रखते हुए राज्य सरकार के निर्देशानुसार रास्ता खोलो अभियान चलाया जाएगा। उन्होंने बताया कि सभी उपखण्ड अधिकारियों को रास्ता खोलो अभियान की प्रगति रिपोर्ट निर्धारित प्रारूप में प्रत्येक सोमवार को प्रातः 11 बजे तक भिजवानी होगी। उन्होंने बताया कि रास्ता खोलो अभियान के संबंध में सूचनाओं के आदान-प्रदान के लिए जिला कार्यालय में नियंत्रण कक्ष स्थापित किया गया है। इसके दूरभाष नंबर 0151-2226031 है।
RELATED ARTICLES
21 March 2022 12:48 PM
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com