28 April 2022 04:15 PM
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 1 जुलाई से प्रतिबंधित होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूकता के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकाशित पोस्टर का शुक्रवार को विमोचन किया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियों, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियों, पोलीस्टाइन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड व सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने व पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर, स्ट्रिप को 1 जुलाई से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर जन जागरूकता जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प लें कि बेहतर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े, जूट के थैले तथा स्टील के चम्मच, कांटे एवं बर्तन को विकल्प के तौर पर अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रोक रहेगी। इसके प्रति जागरूकता के लिए उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से सहयोग का आह्वान किया।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार असनानी ने बताया कि पोस्टर के माध्यम से जिले भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध मुहिम चलाई जाएगी।
कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक पी.के. गुप्ता, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वैज्ञानिक अधिकारी भूपेंद्र सोनी, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डी पी पच्चिसिया, जिला स्तरीय वाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के सदस्य रमेश अग्रवाल, दीपक पारीक, महेश कोठारी आदि मौजूद रहे।
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने 1 जुलाई से प्रतिबंधित होने वाले सिंगल यूज प्लास्टिक के प्रति जागरूकता के लिए राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडल और पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग द्वारा प्रकाशित पोस्टर का शुक्रवार को विमोचन किया।
इस अवसर पर जिला कलक्टर ने बताया कि भारत सरकार के पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्लास्टिक स्टिक वाले ईयर बड्स, गुब्बारों के लिये प्लास्टिक की डंडियों, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइसक्रीम की डंडियों, पोलीस्टाइन (थर्माकोल) की सजावट सामग्री, कप, प्लेट, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रा, मिठाई के डिब्बों, निमंत्रण कार्ड व सिगरेट पैकेट के इर्द-गिर्द लपेटने व पैक करने वाली फिल्में, 100 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक व पीवीसी बैनर, स्ट्रिप को 1 जुलाई से प्रतिबंधित करने का निर्णय लिया है। इसके मद्देनजर जन जागरूकता जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति यह संकल्प लें कि बेहतर पर्यावरण और स्वास्थ्य के लिए प्लास्टिक के स्थान पर कपड़े, जूट के थैले तथा स्टील के चम्मच, कांटे एवं बर्तन को विकल्प के तौर पर अपनाया जाए। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक के उत्पादन, आयात, संग्रहण, वितरण, बिक्री एवं उपयोग पर पूर्णतया रोक रहेगी। इसके प्रति जागरूकता के लिए उन्होंने औद्योगिक इकाइयों से सहयोग का आह्वान किया।
प्रदूषण नियंत्रण मंडल के क्षेत्रीय अधिकारी प्रदीप कुमार असनानी ने बताया कि पोस्टर के माध्यम से जिले भर में सिंगल यूज प्लास्टिक के विरुद्ध मुहिम चलाई जाएगी।
कार्यक्रम में जिला उद्योग केंद्र की महाप्रबंधक मंजू नैण गोदारा, रीको के वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक पी.के. गुप्ता, प्रदूषण नियंत्रण मंडल के वैज्ञानिक अधिकारी भूपेंद्र सोनी, जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष डी पी पच्चिसिया, जिला स्तरीय वाद एवं शिकायत निवारण तंत्र के सदस्य रमेश अग्रवाल, दीपक पारीक, महेश कोठारी आदि मौजूद रहे।
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