18 May 2022 12:20 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर
मिली जानकारी के अनुसार राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए लागू बाल वाहिनी योजना को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी सीडीईओ को 17 बिंदुओं की नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक बाल वाहिनी के दस्तावेजों की हर वर्ष अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। स्कूलों में यातायात समिति का गठन होगा। जिसमें विद्यालय स्तरीय प्रबंध समिति एवं पांच अभिभावकों को शामिल किया जाएगा।
यह कमेटी वाहन चालको के प्रमाण पत्र सहित बाल वाहिनी की ओर से सुरक्षा निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं इसका नियमित वेरिफिकेशन करेगी। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए स्कूलों में इस संबंध में कार्यशाला और जागरूकता अभियान भी नए सत्र से चलाए जाएंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक बाल वाहिनी के अलावा स्कूली बच्चों को सामूहिक रूप से लाने ले जाने के लिए कोई भी निजी वाहन अधिकृत नहीं होगा। यदि जांच में निजी वाहन की ओर से परिवहन की शिकायत मिली तो जिम्मेदारी संबंधित स्कूल की होगी।
सभी स्कूलों को संबंधित सीडीईओ को सर्टिफिकेट देना होगा कि शिक्षा निदेशालय की ओर बाल वाहिनी योजना के लिए जारी गाइडलाइन के 17 बिंदुओं की पालना की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सभी सीडीईओ को संबंधित स्कूलों से प्राप्त सर्टिफिकेट 15 दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर
मिली जानकारी के अनुसार राज्य के स्कूलों में विद्यार्थियों को लाने ले जाने के लिए लागू बाल वाहिनी योजना को लेकर माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने सभी सीडीईओ को 17 बिंदुओं की नई गाइडलाइन जारी की है। गाइडलाइन के मुताबिक बाल वाहिनी के दस्तावेजों की हर वर्ष अनिवार्य रूप से जांच की जाएगी। स्कूलों में यातायात समिति का गठन होगा। जिसमें विद्यालय स्तरीय प्रबंध समिति एवं पांच अभिभावकों को शामिल किया जाएगा।
यह कमेटी वाहन चालको के प्रमाण पत्र सहित बाल वाहिनी की ओर से सुरक्षा निर्देशों की पालना हो रही है या नहीं इसका नियमित वेरिफिकेशन करेगी। बच्चों को यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए स्कूलों में इस संबंध में कार्यशाला और जागरूकता अभियान भी नए सत्र से चलाए जाएंगे।
गाइडलाइन के मुताबिक बाल वाहिनी के अलावा स्कूली बच्चों को सामूहिक रूप से लाने ले जाने के लिए कोई भी निजी वाहन अधिकृत नहीं होगा। यदि जांच में निजी वाहन की ओर से परिवहन की शिकायत मिली तो जिम्मेदारी संबंधित स्कूल की होगी।
सभी स्कूलों को संबंधित सीडीईओ को सर्टिफिकेट देना होगा कि शिक्षा निदेशालय की ओर बाल वाहिनी योजना के लिए जारी गाइडलाइन के 17 बिंदुओं की पालना की जा रही है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक गौरव अग्रवाल ने सभी सीडीईओ को संबंधित स्कूलों से प्राप्त सर्टिफिकेट 15 दिन में कार्यालय में प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं।
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