11 November 2021 01:52 PM
श्रीगंगानगर- शादी का झांसा देकर घर से भगाई किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारवास और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है| यह निर्णय पोक्सो कोर्ट सेकण्ड की और से बुधवार को सुनाया गया| आरोपी योवक को जुर्मना नहीं चुकाने पर एक साल तक अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा भुगतनी होगी|
पीड़ित को प्रतिकर सहायता दिए जाने को जिला विधिक सेवा केंद्र भेजा गया है| एसपीपी नवदीपकोर ने बताया की श्रीविजयनगर आरसीपी कॉलोनी निवासी 28वर्षीय अधियूकत रविन्देरपालसिंग पुत्र वीरसिंह उर्फ़ बलवीरसिंह को सजा सुनाई गई है| मामले मे पीड़ित किशोरी के पिता की और से आरोपी के खिलाफ किशोरी को भगा ले जाने के आरोप लगाते हुए 29अप्रैल 2014को विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था|
किशोरी और आरोपी पुलिस ने जलंधर के परजिया गाँव से आरोपी के रिश्तेदार के यहाँ से दस्तेयाब किया गया था मामले की जाँच तत्कालीन आर पी एस अधिकारी रायसिंहनगर सीओ मुकेश सांखला द्वारा की गयी थी| पोक्सो एक्ट 2012 की धारा5[एल]\6अर्थात किशोरी को बार बार शारीरिक शोषण करने के आरोप में पाए जाने पर दोषी को 10साल कारावास सजा सुनायी गयी है| दोषी युवक पर 50 हजार रुपय जुर्माना भी लगया गया है जुर्माना नही चुकाने पर दोषी को 1साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी| पोक्सो कोर्ट सेकंड की सपिपी नवदीपकोर ने बताया की युवक रविंदरपालसिंह को मई 2014में जाँच अधिकारी ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया था तब से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही है आदालत ने फेसले में कहा है की उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को मुल सजा में समायोजित किया जायेगा दोषी सात साल और करीब पांच माह से जेल में बंद है | यह अवधि उसकी मूल सजा में से कम हो जाएगी |
श्रीविजयनगर पुलिस की और से दर्ज किये गये मुकदमे में किशोरी के पिता ने युवक पर नामजद केश दर्ज करवाया था इसमे बताया की आरोपी युवक उसकी नाबालिक पुत्री को 28अप्रैल 2014की रात को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया है| आरोपी पारिवारिदि के घर से 20हजार रुपए नकदी और सोने के गेहने चुराकर ले गया है |पुलिस ने जाँच में चोरी के आरोप झूठे पाए|आरोपी ने इस मामले से पहले भी एक बार किशोरी को भगा ले जाने जाने| का प्रयास किया इसकी सामाजिक पंचायती आरोपी पक्ष ने माफ़ी मांगी|
श्रीगंगानगर- शादी का झांसा देकर घर से भगाई किशोरी से दुष्कर्म के दोषी को 10 साल के कठोर कारवास और 60 हजार रुपये जुर्माना की सजा से दंडित किया गया है| यह निर्णय पोक्सो कोर्ट सेकण्ड की और से बुधवार को सुनाया गया| आरोपी योवक को जुर्मना नहीं चुकाने पर एक साल तक अतिरिक्त कठोर कारवास की सजा भुगतनी होगी|
पीड़ित को प्रतिकर सहायता दिए जाने को जिला विधिक सेवा केंद्र भेजा गया है| एसपीपी नवदीपकोर ने बताया की श्रीविजयनगर आरसीपी कॉलोनी निवासी 28वर्षीय अधियूकत रविन्देरपालसिंग पुत्र वीरसिंह उर्फ़ बलवीरसिंह को सजा सुनाई गई है| मामले मे पीड़ित किशोरी के पिता की और से आरोपी के खिलाफ किशोरी को भगा ले जाने के आरोप लगाते हुए 29अप्रैल 2014को विजयनगर थाने में मुकदमा दर्ज करवाया गया था|
किशोरी और आरोपी पुलिस ने जलंधर के परजिया गाँव से आरोपी के रिश्तेदार के यहाँ से दस्तेयाब किया गया था मामले की जाँच तत्कालीन आर पी एस अधिकारी रायसिंहनगर सीओ मुकेश सांखला द्वारा की गयी थी| पोक्सो एक्ट 2012 की धारा5[एल]\6अर्थात किशोरी को बार बार शारीरिक शोषण करने के आरोप में पाए जाने पर दोषी को 10साल कारावास सजा सुनायी गयी है| दोषी युवक पर 50 हजार रुपय जुर्माना भी लगया गया है जुर्माना नही चुकाने पर दोषी को 1साल कठोर कारावास की सजा भुगतनी होगी| पोक्सो कोर्ट सेकंड की सपिपी नवदीपकोर ने बताया की युवक रविंदरपालसिंह को मई 2014में जाँच अधिकारी ने गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भिजवाया था तब से न्यायिक अभिरक्षा में जेल में ही है आदालत ने फेसले में कहा है की उसके द्वारा पुलिस अभिरक्षा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गयी अवधि को मुल सजा में समायोजित किया जायेगा दोषी सात साल और करीब पांच माह से जेल में बंद है | यह अवधि उसकी मूल सजा में से कम हो जाएगी |
श्रीविजयनगर पुलिस की और से दर्ज किये गये मुकदमे में किशोरी के पिता ने युवक पर नामजद केश दर्ज करवाया था इसमे बताया की आरोपी युवक उसकी नाबालिक पुत्री को 28अप्रैल 2014की रात को शादी का झांसा देकर बहला फुसला कर भगा ले गया है| आरोपी पारिवारिदि के घर से 20हजार रुपए नकदी और सोने के गेहने चुराकर ले गया है |पुलिस ने जाँच में चोरी के आरोप झूठे पाए|आरोपी ने इस मामले से पहले भी एक बार किशोरी को भगा ले जाने जाने| का प्रयास किया इसकी सामाजिक पंचायती आरोपी पक्ष ने माफ़ी मांगी|
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19 October 2022 05:46 PM
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