18 July 2022 07:48 PM
*मतदाताओं के पंजीकरण आवेदन में किया संशोधन, अब तिमाही आधार पर लिए जा सकेंगे आवेदन*
*वर्चुअल माध्यम पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित*
बीकानेर, 18 जुलाई। नए मतदाताओं के पंजीकरण के आवेदन प्रपत्र में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता दिनांक 1 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार पंजीकरण के लिए फॉर्म लिये जा सकेंगे। साथ ही संशोधन प्रपत्र में मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
नए प्रावधानों की जानकारी देने के लिए सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने नए प्रावधानों की जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरुकता की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता दिनांक 1 जनवरी के स्थान पर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि प्रशिक्षण में जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक अधिकारी एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर वाईबी माथुर और एसएल राठी ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमन में उपलब्ध मतदाता पंजीकरण फॉर्म 31 जुलाई तक मान्य होंगे। नए प्रपत्र 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने तथा मतदाताओं को बेहतर चुनावी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं से उनका आधार नम्बर प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोंग के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। इस दौरान 4 एवं 18 सितम्बर (रविवार) को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम अवधि के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मौजूदा मतदताओं को आधार नंबर का विवरण प्रपत्र 6ख में प्राप्त करेंगे। मतदाता स्वयं भी एनवीएसपी पोर्टल अथवा वोटर हैल्पलाइन ऐप के माध्यम से आधार की फीडिंग कर सकेगा।
मतदाताओं के पंजीकरण आवेदन में किया संशोधन, अब तिमाही आधार पर लिए जा सकेंगे आवेदन
वर्चुअल माध्यम पर जिला स्तरीय प्रशिक्षण आयोजित
बीकानेर, 18 जुलाई। नए मतदाताओं के पंजीकरण के आवेदन प्रपत्र में संशोधन किया गया है। इसके अनुसार मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता दिनांक 1 जनवरी के स्थान पर वर्ष में 4 बार पंजीकरण के लिए फॉर्म लिये जा सकेंगे। साथ ही संशोधन प्रपत्र में मतदाताओं से स्वैच्छिक रूप से आधार विवरण प्राप्त करने का प्रावधान भी शामिल किया गया है।
नए प्रावधानों की जानकारी देने के लिए सोमवार को वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से प्रशिक्षण आयोजित हुआ। जिला निर्वाचन अधिकारी भगवती प्रसाद कलाल ने नए प्रावधानों की जानकारी प्रत्येक पात्र व्यक्ति तक पहुंचाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि इसके लिए जागरुकता की विभिन्न गतिविधियां आयोजित की जाएं। उन्होंने बताया कि नए प्रावधानों के अनुसार मतदाता सूची में पंजीकरण के लिए अर्हता दिनांक 1 जनवरी के स्थान पर 1 जनवरी, 1 अप्रैल, 1 जुलाई और 1 अक्टूबर निर्धारित की गई है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ओमप्रकाश ने बताया कि प्रशिक्षण में जिले की सातों विधानसभा क्षेत्रों के निर्वाचक एवं सहायक निर्वाचक अधिकारी एवं पर्यवेक्षक मौजूद रहे। स्टेट लेवल मास्टर ट्रेनर वाईबी माथुर और एसएल राठी ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि वर्तमन में उपलब्ध मतदाता पंजीकरण फॉर्म 31 जुलाई तक मान्य होंगे। नए प्रपत्र 1 अगस्त से प्रभावी होंगे। उन्होंने बताया कि मतदाता सूची में प्रविष्टियों को प्रमाणित करने तथा मतदाताओं को बेहतर चुनावी सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मतदाता सूची में मौजूदा मतदाताओं से उनका आधार नम्बर प्राप्त करने के लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। भारत निर्वाचन आयोंग के निर्देशानुसार यह कार्यक्रम 1 अगस्त 2022 से 31 मार्च 2023 तक चलेगा। इस दौरान 4 एवं 18 सितम्बर (रविवार) को जिले के सभी मतदान केन्द्रों पर विशेष शिविर लगाए जाएंगे। उन्होंने बताया कि कार्यक्रम अवधि के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर मौजूदा मतदताओं को आधार नंबर का विवरण प्रपत्र 6ख में प्राप्त करेंगे। मतदाता स्वयं भी एनवीएसपी पोर्टल अथवा वोटर हैल्पलाइन ऐप के माध्यम से आधार की फीडिंग कर सकेगा।
RELATED ARTICLES
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com