जोग संजोग न्यूज़ बीकानेर :- प्रदेश में आज से कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए सख्त लॉकडाउन की नई गाइडलाइन प्रभावी हो जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए विगत 17 अप्रेल से लगातार लॉकडाउन कम कफ्र्यू के विभिन्न दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रदेश में संक्रमण भयावहता लिए रहा, उसकी चेन को तोडऩे में सफलता नहीं मिल पाई। कागजों में अलग-अलग नामों से लगे लॉकडाउन कम कफ्र्यू के बावजूद भी स्थितियां संभालने की दिशा में नहीं आई, क्योंकि व्यवस्थाएं अनुरूप नहीं बनाई गई। इस दौरान व्यापारी वर्ग पर तो पाबंदियां रही, परन्तु आमजन ने व्यवस्थाओं की खामियों का जमकर लाभ उठाया। नतीजा यह रहा कि संक्रमण के आंकड़े कम नहीं हो पाए।
सरकार की फौरी तौर पर की गई कार्यवाहियां स्थितियों में अंतर नहीं ला पाई। नियमों, दिशा-निर्देशों के बंधन समय-समय पर जारी हुए, आमजन से उनकी पालना की उम्मीदें भी रही, लेकिन लचर सरकारी-प्रशासनिक व्यवस्थाएं रोजी-रोटी कमाने वालों और संक्रमित मरीजों व उनके परिजनों के लिए समस्याएं ही साबित हुई। जहाँ कमियां दिखी, आरोप-प्रत्यारोप शुरू। विवाद हुए तो माहौल बनाते हुए दबाने की कोशिशें भी हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि संक्रमण महज आंकड़े न होकर विश्वव्यापी महामारी की चपेट में आई आमजन की जिन्दगियां हैं। लापरवाही यहां किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकती। उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण की गम्भीरता को समझते हुए सोमवार से प्रदेश में शुरू हो रहा सख्त लॉकडाउन प्रभावी साबित होगा।
लॉकडाउन की जरुरी बातें...
प्रदेश में संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान राज्य में 10 मई की प्रात: 5 बजे से 24 मई की प्रात: 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइन के अनुसार-
विवाह एवं समारोह के संबंध में
- राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएं।
- विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।
- विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी।
- विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
- शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
- विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
- किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
आवागमन के संबंध में
- मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
- राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।
उद्योग धंधों के संबंध में
- श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
- उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
अन्य जरूरी दिशा-निर्देश
- मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।
- सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
अनुमत श्रेणी
- राजकीय कार्मिक कार्यालय यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन/वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन आपाताकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा सम्बन्धी कार्यालय 4 बजे तक।
- सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ की सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) दुकानें तथा पशुचार से संबंधित खुदरा/थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार से गुरुवार प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से 11 एवं सायं 5 से 7 बजे तक।
- मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल-माला की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- सब्जियां एवं फलों की ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय पर प्रतिदिन प्रात: 6 से सायं 5 बजे तक।
- समाचार पत्र वितरण सुबह 4 से 11 बजे तक।
- ऑप्टिकल मंगलवार एवं शुक्रवार प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- बैंकिंग, बीमा, माइक्रो, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं दोपहर 2 बजे तक।
- इन्द्रा रसोई रात्रि 8 बजे तक।
- पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस संबंधित सुबज 7 से 12 बजे तक।
- एलपीजी वितरण सेवाएं सुबह 6 से सायं 5 बजे तक।
- खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक।
- टीकाकरण हेतु उचित पहचान पत्र के साथ प्रतिदिन प्रात: 10 से 5 बजे तक।
- सरकारी राशन की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 9 से 1 तथा 2 से सायं 5 बजे तक।
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कूरियर सुविधा, ई-मित्र, आधार केन्द्र, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।
24 घंटे अनुमत श्रेणियां
- फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें
- एटीएम सेवाएं
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं
- निजी सुरक्षा सेवाएं (एटीएम, अस्पताल इत्यादि)
- समस्त औद्योगिक एवं निर्माण से संबंधित ईकाईयां
- इलेक्ट्रोनिक्स, पिं्रट मीडिया कार्मिक (आईडी कार्ड के साथ अनुमत)
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन।
- मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालय
- बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन।
गैर अनुमत श्रेणी
- सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों, मेले तथा सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- प्रोसेस्ट फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट्स (केवल होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 8 बजे तक)
- सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं स्वीमिंग पूल एवं समान स्थान।
- समस्त कोचिंग, शैक्षणिक संस्थाएं एवं लाईब्ररीज।
- मेट्रो का संचालन बंद।
जोग संजोग न्यूज़ बीकानेर :- प्रदेश में आज से कोरोना संक्रमण की चेन को तोडऩे के लिए सख्त लॉकडाउन की नई गाइडलाइन प्रभावी हो जाएगी। कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर को देखते हुए विगत 17 अप्रेल से लगातार लॉकडाउन कम कफ्र्यू के विभिन्न दिशा-निर्देशों के बावजूद प्रदेश में संक्रमण भयावहता लिए रहा, उसकी चेन को तोडऩे में सफलता नहीं मिल पाई। कागजों में अलग-अलग नामों से लगे लॉकडाउन कम कफ्र्यू के बावजूद भी स्थितियां संभालने की दिशा में नहीं आई, क्योंकि व्यवस्थाएं अनुरूप नहीं बनाई गई। इस दौरान व्यापारी वर्ग पर तो पाबंदियां रही, परन्तु आमजन ने व्यवस्थाओं की खामियों का जमकर लाभ उठाया। नतीजा यह रहा कि संक्रमण के आंकड़े कम नहीं हो पाए।
सरकार की फौरी तौर पर की गई कार्यवाहियां स्थितियों में अंतर नहीं ला पाई। नियमों, दिशा-निर्देशों के बंधन समय-समय पर जारी हुए, आमजन से उनकी पालना की उम्मीदें भी रही, लेकिन लचर सरकारी-प्रशासनिक व्यवस्थाएं रोजी-रोटी कमाने वालों और संक्रमित मरीजों व उनके परिजनों के लिए समस्याएं ही साबित हुई। जहाँ कमियां दिखी, आरोप-प्रत्यारोप शुरू। विवाद हुए तो माहौल बनाते हुए दबाने की कोशिशें भी हुई। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि संक्रमण महज आंकड़े न होकर विश्वव्यापी महामारी की चपेट में आई आमजन की जिन्दगियां हैं। लापरवाही यहां किसी भी सूरत में जायज नहीं हो सकती। उम्मीद है कि कोरोना संक्रमण की गम्भीरता को समझते हुए सोमवार से प्रदेश में शुरू हो रहा सख्त लॉकडाउन प्रभावी साबित होगा।
लॉकडाउन की जरुरी बातें...
प्रदेश में संक्रमण की चेन तोडऩे के लिए आज से 24 मई तक सख्त लॉकडाउन लागू रहेगा। इस दौरान राज्य में 10 मई की प्रात: 5 बजे से 24 मई की प्रात: 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। गाइडलाइन के अनुसार-
विवाह एवं समारोह के संबंध में
- राज्य में विवाह समारोह 31 मई के बाद ही आयोजित किए जाएं।
- विवाह से संबंधित किसी भी प्रकार के समारोह, डीजे, बारात एवं निकासी तथा प्रीतिभोज आदि की अनुमति 31 मई तक नहीं होगी।
- विवाह घर पर ही अथवा कोर्ट मैरिज के रूप में ही करने की अनुमति होगी, जिसमें केवल 11 व्यक्ति ही अनुमत होंगे। जिसकी सूचना वेब पोर्टल Covidinfo.rajasthan.gov.in पर देनी होगी।
- विवाह में बैण्ड-बाजे, हलवाई, टैन्ट या इस प्रकार के अन्य किसी भी व्यक्ति के सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी।
- शादी के लिए टैन्ट हाउस एवं हलवाई से संबंधित किसी भी प्रकार के सामान की होम डिलीवरी भी नहीं की जा सकेगी।
- मैरिज गार्डन, मैरिज हॉल एवं होटल परिसर को शादी-समारोह के लिए बंद रहेंगे।
- विवाह स्थल मालिकों, टैन्ट व्यवसायियों, कैटरिंग संचालकों और बैण्ड-बाजा वादकों आदि को एडवांस बुकिंग राशि आयोजनकर्ता को लौटानी होगी या बाद में आयोजन करने पर समायोजित करनी होगी।
- किसी भी प्रकार के सामूहिक भोज की अनुमति नहीं होगी।
आवागमन के संबंध में
- मेडिकल सेवाओं के अतिरिक्त सभी प्रकार के निजी एवं सरकारी परिवहन के साधन जैसे- बस, जीप आदि पूरी तरह बंद रहेंगे। बारात के आवागमन के लिए बस, ऑटो, टैम्पो, ट्रेक्टर, जीप आदि की अनुमति नहीं होगी।
- अन्तर्राज्यीय एवं राज्य के भीतर माल का परिवहन करने वाले भारी वाहनों का आवागमन, माल की लोडिंग एवं अनलोडिंग तथा इस कार्य के लिए नियोजित व्यक्ति अनुमत होंगे।
- राज्य में मेडिकल, अन्य इमरजेंसी एवं अनुमत श्रेणियों को छोड़कर एक जिले से दूसरे जिले, एक शहर से दूसरे शहर, शहर से गांव, गांव से शहर और एक गांव से दूसरे गांव में सभी प्रकार के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
- राज्य के बाहर से आने वाले यात्रियों को 72 घंटे के भीतर करवाई गई आरटीपीसीआर नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। यदि कोई यात्री नेगेटिव जांच रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं करता है, तो उसे 15 दिन के लिए क्वारेंटीन किया जाएगा।
उद्योग धंधों के संबंध में
- श्रमिकों के पलायन को रोकने के लिए उद्योगों एवं निर्माण से संबंधित सभी इकाइयों में कार्य करने की अनुमति होगी। श्रमिकों को आवागमन में असुविधा नहीं हो, इसके लिए इन इकाइयों द्वारा पहचान पत्र जारी किया जाएगा।
- उद्योग एवं निर्माण इकाई द्वारा श्रमिकों के आवागमन के लिए विशेष बस का संचालन अनुमत होगा। इन संस्थानों को श्रमिकों के पास के लिए अधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर एवं विवरण तथा विशेष बस के नम्बर एवं वाहन चालक का नाम जिला कलेक्टर कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे।
- निर्माण सामग्री से संबंधित दुकानें नहीं खुल सकेगी। माल के आवागमन के लिए दी गई छूट के अनुसार दूरभाष अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ऑर्डर मिलने पर सामग्री की आपूर्ति की जा सकेगी।
अन्य जरूरी दिशा-निर्देश
- मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे।
- सभी प्रकार के धार्मिक स्थल बंद रहेंगे। पूजा-अर्चना, इबादत, प्रार्थना घर पर रहकर ही करें।
अनुमत श्रेणी
- राजकीय कार्मिक कार्यालय यथा जिला प्रशासन, गृह, वित्त, पुलिस, विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जेल, होमगार्ड, कन्ट्रोल रूम एवं वॉर रूम, वन/वन्य जीव विभाग, आयुर्वेद विभाग, पशुपालन विभाग, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, नागरिक सुरक्षा, अग्निशमन आपाताकालीन सेवाएं, आपदा प्रबन्धन, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति, नगर निगम, नगर विकास प्रन्यास, विद्युत, पेयजल, स्वच्छता, टेलीफोन, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण एवं चिकित्सा सम्बन्धी कार्यालय 4 बजे तक।
- सभी प्रकार की खाद्य पदार्थ की सामान, आटा चक्की से संबंधित खुदरा (रिटेल)/थोक (होलसेल) दुकानें तथा पशुचार से संबंधित खुदरा/थोक दुकानें सोमवार से शुक्रवार प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- कृषि आदान विक्रेताओं की दुकानें/परिसर सोमवार से गुरुवार प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- डेयरी एवं दूध की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से 11 एवं सायं 5 से 7 बजे तक।
- मण्डियां, फल एवं सब्जियां, फूल-माला की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- सब्जियां एवं फलों की ठेले, साईकिल, रिक्शा, ऑटो-रिक्शा, मोबाइल वैन द्वारा विक्रय पर प्रतिदिन प्रात: 6 से सायं 5 बजे तक।
- समाचार पत्र वितरण सुबह 4 से 11 बजे तक।
- ऑप्टिकल मंगलवार एवं शुक्रवार प्रात: 6 से 11 बजे तक।
- बैंकिंग, बीमा, माइक्रो, फाइनेंस इंस्टीट्यूशन की सेवाएं दोपहर 2 बजे तक।
- इन्द्रा रसोई रात्रि 8 बजे तक।
- पेट्रोल/डीजल पम्प, सीएनजी, पेट्रोलियम एवं गैस संबंधित सुबज 7 से 12 बजे तक।
- एलपीजी वितरण सेवाएं सुबह 6 से सायं 5 बजे तक।
- खनन, पंजीयन एवं मुद्रांक तथा आबकारी दुकानें सुबह 6 से 11 बजे तक।
- टीकाकरण हेतु उचित पहचान पत्र के साथ प्रतिदिन प्रात: 10 से 5 बजे तक।
- सरकारी राशन की दुकानें प्रतिदिन प्रात: 9 से 1 तथा 2 से सायं 5 बजे तक।
- दूरसंचार, इंटरनेट सेवाएं, डाक सेवाएं, कूरियर सुविधा, ई-मित्र, आधार केन्द्र, प्रसारण एवं केबल सेवाएं, आईटी एवं आईटी संबंधित सेवाएं।
24 घंटे अनुमत श्रेणियां
- फार्मासुटिकल्स, दवाएं एवं चिकित्सकीय उपकरणों से संबंधित दुकानें
- एटीएम सेवाएं
- कोल्ड स्टोरेज एवं वेयर हाउसिंग सेवाएं
- निजी सुरक्षा सेवाएं (एटीएम, अस्पताल इत्यादि)
- समस्त औद्योगिक एवं निर्माण से संबंधित ईकाईयां
- इलेक्ट्रोनिक्स, पिं्रट मीडिया कार्मिक (आईडी कार्ड के साथ अनुमत)
- गर्भवती महिलाओं और रोगियों को चिकित्सकीय एवं स्वास्थ्य सेवाओं के परामर्श हेतु आवागमन।
- मेडिकल एवं नर्सिंग महाविद्यालय
- बस स्टैण्ड, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन से आने-जाने वाले व्यक्तियों को यात्रा टिकट दिखाने पर आवागमन।
गैर अनुमत श्रेणी
- सार्वजनिक, सामाजिक, राजनैतिक, खेल-कूद संबंधी, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक एवं धार्मिक समारोह, जुलूस, त्यौहारों, मेले तथा सभी धार्मिक स्थल बंद रहेंगे।
- प्रोसेस्ट फूड, मिठाई, मिष्ठान, बेकरी, रेस्टोरेंट्स (केवल होम डिलीवरी की अनुमति रात्रि 8 बजे तक)
- सिनेमा हॉल्स, थियेटर, मल्टीप्लेक्स, मनोरंजन पार्क एवं स्वीमिंग पूल एवं समान स्थान।
- समस्त कोचिंग, शैक्षणिक संस्थाएं एवं लाईब्ररीज।
- मेट्रो का संचालन बंद।
