22 June 2022 05:44 PM

जोग संजोग टाइम्स,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालय स्तरीय , विद्यालय स्तरीय तथा अनुदानित छात्रावासों में वर्ष 2022-23 हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार ने बताया कि छात्रावासों में नवीन प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एस.एस.ओ. पर एच.एस.एम.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार करने के पश्चात गत वर्ष के आवेदन क्रमांक दर्ज कर तथा 10 वर्ष की अंक तालिका पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। एक आवेदक आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावास अथवा आवासीय विद्यालयों का चयन कर सकेगा। इस संबंध में सामान्य दिशा निर्देशिका एवं विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पंवार ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रमाणित माना जाएगा।
*यह पात्रता अनिवार्य*
उन्होंने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा प्रवेश के लिए गत कक्षा में 40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त होने अनिवार्य है। विद्यालय छात्रावास कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश देय है। छात्रावास में प्रवेश के लिए संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी।
जोग संजोग टाइम्स,
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महाविद्यालय स्तरीय , विद्यालय स्तरीय तथा अनुदानित छात्रावासों में वर्ष 2022-23 हेतु प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। प्रवेश के लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 28 जुलाई है।
सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के उपनिदेशक एल डी पंवार ने बताया कि छात्रावासों में नवीन प्रवेश के लिए ऑनलाइन आवेदन पत्र एस.एस.ओ. पर एच.एस.एम.एस के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि पूर्व में प्रवेशित उत्तीर्ण विद्यार्थियों को नवीन प्रवेश पोर्टल पर प्रोफाइल तैयार करने के पश्चात गत वर्ष के आवेदन क्रमांक दर्ज कर तथा 10 वर्ष की अंक तालिका पोर्टल पर अपलोड करने के पश्चात ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत कर सकेंगे। एक आवेदक आवेदन पत्र में अधिकतम 3 छात्रावास अथवा आवासीय विद्यालयों का चयन कर सकेगा। इस संबंध में सामान्य दिशा निर्देशिका एवं विस्तृत विवरण विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध है।
पंवार ने बताया कि ऑनलाइन पोर्टल पर आवेदन पत्र जन आधार कार्ड के माध्यम से किया जा सकता है। जन आधार पोर्टल पर उपलब्ध आवेदक की सूचना को प्रमाणित माना जाएगा।
यह पात्रता अनिवार्य
उन्होंने बताया कि आवेदक राजस्थान का मूल निवासी होना आवश्यक है। आवेदक के परिवार की वार्षिक आय 8 लाख रुपए से अधिक नहीं होनी चाहिए तथा प्रवेश के लिए गत कक्षा में 40 प्रतिशत या इससे अधिक अंक प्राप्त होने अनिवार्य है। विद्यालय छात्रावास कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत विद्यार्थियों को प्रवेश देय है। छात्रावास में प्रवेश के लिए संबंधित वर्ग के बीपीएल परिवार के विद्यार्थियों को वरीयता दी जाएगी।
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