15 February 2022 11:45 AM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर, 14 फरवरी। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन की अध्यक्षता हाल ही में आयोजित बैठक में दिए निर्देशों की पालना में चौधरी भीमसेन सर्किल पर यात्री बसों के अव्यवस्थित पार्किंग एवं सवारी लेने हेतु लम्बे समय तक खड़ी रहने वाली बसों से होने वाले यातायात जाम के संबंध में कार्यवाही के लिए बैठक हुई।
अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन जुगल किशोर माथुर ने बताया कि सोमवार को अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यातायात निरीक्षक, परिवहन निरीक्षक एवं यात्री बसों के स्वामियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाहनों स्वामियों को इस संबंध में पाबन्द किया गया कि वे अपनी वाहनों को भीमसेन सर्किल पर नो पार्किंग क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से खड़ी नहीं करें तथा अपने गन्तव्य स्थान / मार्ग पर जाने वाली बसों को परमिट में निर्धारित समय अन्तराल अनुसार ही खड़ा रखते हुए प्रस्थान करेंगे। वाहन स्वामियों को यह भी निर्देशित किया गया कि यात्री बसों को अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक खड़ी करने, अनाधिकृत रूप से पार्किंग करने पर उनकी बसों के विरूद्ध परमिट शर्तों का उल्लंघन मानते हुए नियमानुसार वाहन जप्ती के साथ परमिट निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही 16 फरवरी से इस संबंध में प्रभावी अभियान भी चलाया जाकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
मिली जानकारी के अनुसार बीकानेर, 14 फरवरी। संभागीय आयुक्त डॉ. नीरज के पवन की अध्यक्षता हाल ही में आयोजित बैठक में दिए निर्देशों की पालना में चौधरी भीमसेन सर्किल पर यात्री बसों के अव्यवस्थित पार्किंग एवं सवारी लेने हेतु लम्बे समय तक खड़ी रहने वाली बसों से होने वाले यातायात जाम के संबंध में कार्यवाही के लिए बैठक हुई।
अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन जुगल किशोर माथुर ने बताया कि सोमवार को अतिरिक्त प्रादेशिक परिवहन अधिकारी यातायात निरीक्षक, परिवहन निरीक्षक एवं यात्री बसों के स्वामियों की संयुक्त बैठक आयोजित की गई। बैठक में वाहनों स्वामियों को इस संबंध में पाबन्द किया गया कि वे अपनी वाहनों को भीमसेन सर्किल पर नो पार्किंग क्षेत्र में अनाधिकृत रूप से खड़ी नहीं करें तथा अपने गन्तव्य स्थान / मार्ग पर जाने वाली बसों को परमिट में निर्धारित समय अन्तराल अनुसार ही खड़ा रखते हुए प्रस्थान करेंगे। वाहन स्वामियों को यह भी निर्देशित किया गया कि यात्री बसों को अपने निर्धारित समय से अधिक समय तक खड़ी करने, अनाधिकृत रूप से पार्किंग करने पर उनकी बसों के विरूद्ध परमिट शर्तों का उल्लंघन मानते हुए नियमानुसार वाहन जप्ती के साथ परमिट निलम्बन की कार्यवाही की जायेगी। साथ ही 16 फरवरी से इस संबंध में प्रभावी अभियान भी चलाया जाकर मोटर वाहन अधिनियम के तहत कार्यवाही भी की जावेगी।
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