16 September 2022 06:23 PM
जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान वित्त निगम की ओर से एनपीए खाते के निपटारे के लिए एक मुश्त ऋण निपटारा योजना 2022-23 शुरू की गई है। राजस्थान वित्त निगम के प्रबंधक(शाखा) के. आर. मीना ने बताया कि राजस्थान वित्त निगम प्रशासन द्वारा गैर निष्पादित खाताधारकों का न्यूनतम 30 प्रतिशत एवं अधिकतम 85 प्रतिशत मूल धनराशि प्राप्त कर खातों के एकमुश्त निपटारा करने के लिए आकर्षक एवं लाभकारी योजना 1 जुलाई 2022 से चालू की गई है। इस योजना के तहत शत प्रतिशत ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में 2360 रुपये पंजीयन शुल्क जीएसटी सहित एवं 5 प्रतिशत मूलधन बतौर अपफ्रंट राशि जमा करवाकर खातों का पंजीयन करवाया जा सकता है तथा इस योजना में एकमुश्त राशि 45 दिवस में जमा कराने की समय अवधि निर्धारित की गई है। जो उद्यमी एक मुश्त निपटारा राशि जमा कराने में कठिनाई महसूस रहें है वे 12 मासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा में 10 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, एक्स सर्विसमैन एवं बीपीएल कार्ड धारकों को पंजीयन शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
गौरतलब है कि शाखा कार्यालय श्रीगंगानगर का विलय शाखा कार्यालय बीकानेर में 1 अक्टूबर 2021 को निगम प्रशासन के निर्देशों की पालना में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त योजना के लाभ प्राप्ति हेतु बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों के उद्यमियों को जिला उद्योग केंद्र परिसर चोपड़ा कटला रानी बाजार स्थित कार्यालय में संपर्क करना होगा।
जोग संजोग टाइम्स,
राजस्थान वित्त निगम की ओर से एनपीए खाते के निपटारे के लिए एक मुश्त ऋण निपटारा योजना 2022-23 शुरू की गई है। राजस्थान वित्त निगम के प्रबंधक(शाखा) के. आर. मीना ने बताया कि राजस्थान वित्त निगम प्रशासन द्वारा गैर निष्पादित खाताधारकों का न्यूनतम 30 प्रतिशत एवं अधिकतम 85 प्रतिशत मूल धनराशि प्राप्त कर खातों के एकमुश्त निपटारा करने के लिए आकर्षक एवं लाभकारी योजना 1 जुलाई 2022 से चालू की गई है। इस योजना के तहत शत प्रतिशत ब्याज में छूट प्रदान की जाएगी। उन्होंने बताया कि इस योजना में 2360 रुपये पंजीयन शुल्क जीएसटी सहित एवं 5 प्रतिशत मूलधन बतौर अपफ्रंट राशि जमा करवाकर खातों का पंजीयन करवाया जा सकता है तथा इस योजना में एकमुश्त राशि 45 दिवस में जमा कराने की समय अवधि निर्धारित की गई है। जो उद्यमी एक मुश्त निपटारा राशि जमा कराने में कठिनाई महसूस रहें है वे 12 मासिक किश्तों में भुगतान करने की सुविधा में 10 प्रतिशत ब्याज सहित प्रदान की गई है। उन्होंने बताया कि अनुसूचित जाति, जनजाति, विकलांग, एक्स सर्विसमैन एवं बीपीएल कार्ड धारकों को पंजीयन शुल्क में शत प्रतिशत छूट प्रदान की जाएगी। यह योजना 31 मार्च 2023 तक प्रभावी रहेगी।
गौरतलब है कि शाखा कार्यालय श्रीगंगानगर का विलय शाखा कार्यालय बीकानेर में 1 अक्टूबर 2021 को निगम प्रशासन के निर्देशों की पालना में किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में उक्त योजना के लाभ प्राप्ति हेतु बीकानेर, हनुमानगढ़ एवं श्री गंगानगर जिलों के उद्यमियों को जिला उद्योग केंद्र परिसर चोपड़ा कटला रानी बाजार स्थित कार्यालय में संपर्क करना होगा।
RELATED ARTICLES
© Copyright 2021-2025, All Rights Reserved by Jogsanjog Times| Designed by amoadvisor.com