11 October 2021 09:57 PM
जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोगों के शामिल होने की सशर्त छूट दी है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इसमें शामिल होने वाले लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगी होनी चाहिए। आयोजन की सूचना पहले जिला प्रशासन को देनी होगी। इससे साफ हो गया है कि दशहरे और दिवाली पर होने वाले कार्यक्रमों में अब किसी तरह का अवरोध नहीं है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
गाइडलाइन में पशु हाट मेलों के साथ हाट बाजार लगाने की भी अनुमति दी गई है। अब तक हाट बाजारों पर रोक थी। हाट बाजार के लिए पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। प्रदेश के कई शहरों में हाट बाजार लगते हैं। गाइडलाइन में बाजार, दुकानें और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलने का समय पहले की तरह ही रात 10 बजे तक का रखा गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय पहले भी यही था। गृह विभाग की गाइडलाइन में धार्मिक कार्यक्रमों और हाट बाजारों से रोक हटाने के अलावा बाकी प्रावधान पुराने हैं। पहले से जारी छूट यथावत हैं।
जांच की व्यवस्था पर सवाल
गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों के लिए कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगी होनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। सरकार आखिर जांच कैसे करेगी। इसका जिक्र गाइडलाइन में नहीं है। गांव हो या शहर, इसकी मॉनिटरिंग आसान नहीं है।
जयपुर। राजस्थान सरकार ने प्रदेश में धार्मिक कार्यक्रमों में 200 लोगों के शामिल होने की सशर्त छूट दी है। सुबह 6 से रात 10 बजे तक धार्मिक कार्यक्रम हो सकते हैं। इसमें शामिल होने वाले लोगों को कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगी होनी चाहिए। आयोजन की सूचना पहले जिला प्रशासन को देनी होगी। इससे साफ हो गया है कि दशहरे और दिवाली पर होने वाले कार्यक्रमों में अब किसी तरह का अवरोध नहीं है। गृह विभाग ने नई गाइडलाइन जारी की है। इसे तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।
गाइडलाइन में पशु हाट मेलों के साथ हाट बाजार लगाने की भी अनुमति दी गई है। अब तक हाट बाजारों पर रोक थी। हाट बाजार के लिए पहले प्रशासन को सूचना देनी होगी। प्रदेश के कई शहरों में हाट बाजार लगते हैं। गाइडलाइन में बाजार, दुकानें और कॉमर्शियल कॉम्प्लेक्स खुलने का समय पहले की तरह ही रात 10 बजे तक का रखा गया है। रात 11 बजे से सुबह 5 बजे तक प्रदेश भर में नाइट कर्फ्यू रहेगा। नाइट कर्फ्यू का समय पहले भी यही था। गृह विभाग की गाइडलाइन में धार्मिक कार्यक्रमों और हाट बाजारों से रोक हटाने के अलावा बाकी प्रावधान पुराने हैं। पहले से जारी छूट यथावत हैं।
जांच की व्यवस्था पर सवाल
गृह विभाग ने धार्मिक कार्यक्रमों में शामिल होने वाले लोगों के लिए कम से कम वैक्सीन की एक डोज लगी होनी चाहिए। सवाल यह उठता है कि इस व्यवस्था को सुनिश्चित कैसे किया जाएगा। सरकार आखिर जांच कैसे करेगी। इसका जिक्र गाइडलाइन में नहीं है। गांव हो या शहर, इसकी मॉनिटरिंग आसान नहीं है।
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