28 July 2021 02:27 PM
राजस्थान : समूह लगन अनुमति के आनलाइन आवेदन के लिए अब 60 दिन मिले, वधू को राशि भी आनलाइन मिलेगी
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021,
सामूहिक विवाह के आयोजन आवेदन एवं भुगतान हुआ ऑनलाइन,
लाभार्थियों एवं आयोजनकर्ता संस्थाओं को मिलेगा अधिक लाभ
जयपुर, 27 जुलाई। प्रदेश में विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने व सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 शुरू की है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन, आवेदन एवं भुगतान का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन कर दिया है जिसका उद्देश्य लाभार्थियों एवं आयोजनकर्ता संस्थाओं को अधिक से अधिक लाभ देना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में विवाह आयोजन की अनुमति के लिए विवाह की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले ऑफलाइन आवेदन के स्थान पर अब ऑनलाइन आवेदन विवाह पंजीयन हेतु 15 दिन के स्थान पर 60 दिन का समय, वधुओं द्वारा बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिन के स्थान पर 60 दिन कर दी गयी है।
राज्य मंत्री ने बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन दिन IFMS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से 10 हजार रुपए का हस्तांतरण वधू के खाते में तथा 3 हजार रुपए का हस्तांतरण संस्था को किया जाएगा। विवाह आयोजन के पश्चात 60 दिन की अवधि में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 5 हजार रुपए की राशि का हस्तांतरण वधु के खाते में किया जाएगा। प्रकरण में आने वाली समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिलों में जिला कलेक्टर स्तर पर निस्तारण हेतु प्रावधान किया गया है।
राजस्थान : समूह लगन अनुमति के आनलाइन आवेदन के लिए अब 60 दिन मिले, वधू को राशि भी आनलाइन मिलेगी
मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021,
सामूहिक विवाह के आयोजन आवेदन एवं भुगतान हुआ ऑनलाइन,
लाभार्थियों एवं आयोजनकर्ता संस्थाओं को मिलेगा अधिक लाभ
जयपुर, 27 जुलाई। प्रदेश में विवाहों में होने वाले अपव्यय को कम करने व सामूहिक विवाह आयोजनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह एवं अनुदान योजना 2021 शुरू की है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती ममता भूपेश ने बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन, आवेदन एवं भुगतान का सरलीकरण करते हुए ऑनलाइन कर दिया है जिसका उद्देश्य लाभार्थियों एवं आयोजनकर्ता संस्थाओं को अधिक से अधिक लाभ देना है।
उन्होंने बताया कि इस योजना में विवाह आयोजन की अनुमति के लिए विवाह की तिथि से कम से कम 15 दिन पहले ऑफलाइन आवेदन के स्थान पर अब ऑनलाइन आवेदन विवाह पंजीयन हेतु 15 दिन के स्थान पर 60 दिन का समय, वधुओं द्वारा बैंक खाता विवरण प्रस्तुत करने की अवधि 15 दिन के स्थान पर 60 दिन कर दी गयी है।
राज्य मंत्री ने बताया कि सामूहिक विवाह के आयोजन दिन IFMS (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) के माध्यम से 10 हजार रुपए का हस्तांतरण वधू के खाते में तथा 3 हजार रुपए का हस्तांतरण संस्था को किया जाएगा। विवाह आयोजन के पश्चात 60 दिन की अवधि में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र व अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने पर 5 हजार रुपए की राशि का हस्तांतरण वधु के खाते में किया जाएगा। प्रकरण में आने वाली समस्याओं के त्वरित निस्तारण हेतु जिलों में जिला कलेक्टर स्तर पर निस्तारण हेतु प्रावधान किया गया है।
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