29 June 2022 08:29 PM
जोग संजोग टाइम्स,
नगर विकास न्यास क्षेत्र में शामिल 18 राजस्व ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का क्रियान्वयन अब बीकानेर पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।
जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के. ने बताया कि इन राजस्व गांवों के पात्र व्यक्तियों को 7 जुलाई तक आवेदन फार्म संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रेषित करने होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अनुपालना में नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण अथवा नगर विकास न्यास के नोटिफाइड प्लांनिंग अथवा डवलपमेंट क्षेत्र को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी श्रृंखला में बीकानेर में भी न्यास क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक की सालाना आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए तथा आवेदक के स्वयं के नाम भूखंड तथा पट्टा दस्तावेज होने चाहिए अथवा ऐसे लाभार्थी जो नियमन योग्य आबादी भूमि पर पूर्व से निवासरत है, लेकिन भूमि स्वामित्व का पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया में है या कालांतर में दिया जा सकता है। ऐसे आवेदक का देशभर में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, विवाहित है तथा स्वयं के नाम से भूखंड नहीं है, तो वह माता-पिता या सास-ससुर के नाम भूखंड पर निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए माता-पिता या सास-ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि आदेशानुसार उदासर, उदयरामसर, रिड़मलसर सिपाहीयान, रिड़मलसर पुरोहितान, नैणों का बास, शरह कजानी, नाल बड़ी, नाल छोटी, कानासर, बस्ती चावड़ान, गाढवाला, जोड़बीड़ पेमासर, बीछवाल, पनपालसर, रायसर, हिम्मतासर तथा नगासर सुगनी आदि गांवों को शामिल किया गया है। योजना में आवास के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 1.50 लाख रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
जोग संजोग टाइम्स,
नगर विकास न्यास क्षेत्र में शामिल 18 राजस्व ग्रामों में प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी का क्रियान्वयन अब बीकानेर पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।
जिला परिषद की मुख्य कार्यकारी अधिकारी नित्या के. ने बताया कि इन राजस्व गांवों के पात्र व्यक्तियों को 7 जुलाई तक आवेदन फार्म संबंधित ग्राम पंचायत कार्यालय को प्रेषित करने होंगे। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के निर्देशों की अनुपालना में नगरीय निकाय, विकास प्राधिकरण अथवा नगर विकास न्यास के नोटिफाइड प्लांनिंग अथवा डवलपमेंट क्षेत्र को प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि इसी श्रृंखला में बीकानेर में भी न्यास क्षेत्र के राजस्व ग्रामों में योजना का क्रियान्वयन पंचायत समिति द्वारा किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि इसके लिए आवेदक की सालाना आय तीन लाख रुपये तक होनी चाहिए तथा आवेदक के स्वयं के नाम भूखंड तथा पट्टा दस्तावेज होने चाहिए अथवा ऐसे लाभार्थी जो नियमन योग्य आबादी भूमि पर पूर्व से निवासरत है, लेकिन भूमि स्वामित्व का पट्टा दिए जाने की प्रक्रिया में है या कालांतर में दिया जा सकता है। ऐसे आवेदक का देशभर में कहीं भी पक्का आवास नहीं होना चाहिए। साथ ही केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व में संचालित किसी भी आवासीय योजना में अनुदान प्राप्त नहीं किया हो।
उन्होंने बताया कि यदि आवेदक की आयु 18 वर्ष या इससे अधिक है, विवाहित है तथा स्वयं के नाम से भूखंड नहीं है, तो वह माता-पिता या सास-ससुर के नाम भूखंड पर निर्माण के लिए आवेदन कर सकता है। इसके लिए माता-पिता या सास-ससुर का अनापत्ति शपथ पत्र अनिवार्य है।
मुख्य कार्यकारी अधिकारी ने बताया कि आदेशानुसार उदासर, उदयरामसर, रिड़मलसर सिपाहीयान, रिड़मलसर पुरोहितान, नैणों का बास, शरह कजानी, नाल बड़ी, नाल छोटी, कानासर, बस्ती चावड़ान, गाढवाला, जोड़बीड़ पेमासर, बीछवाल, पनपालसर, रायसर, हिम्मतासर तथा नगासर सुगनी आदि गांवों को शामिल किया गया है। योजना में आवास के लिए आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों को 1.50 लाख रुपये आर्थिक सहायता दिए जाने का प्रावधान है।
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