19 March 2024 07:51 PM

बीकानेर, 19 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने समस्त पेट्रोल और डीजल के विक्रेताओं को 5 जून तक स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार चुनाव के दौरान लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल व ऑयल की मांगों के आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा
बीकानेर, 19 मार्च। लोकसभा आम चुनाव 2024 के दौरान पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल व डीजल का स्टॉक आरक्षित रखना अनिवार्य होगा।
जिला मजिस्ट्रेट और जिला निर्वाचन अधिकारी नम्रता वृष्णि ने समस्त पेट्रोल और डीजल के विक्रेताओं को 5 जून तक स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश जारी किए हैं। इस संबंध में जारी आदेशानुसार चुनाव के दौरान लगे वाहनों को पेट्रोल, डीजल व ऑयल की मांगों के आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराने के लिए जिले के प्रत्येक पेट्रोल पंप पर 2000 लीटर पेट्रोल व 5000 लीटर डीजल का स्टॉक आरक्षित रखने के आदेश दिए गए हैं। इस आरक्षित स्टॉक में डेड स्टॉक शामिल नहीं होगा
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