01 July 2022 06:31 PM
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 प्रचार रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर शुक्रवार को रवाना किया। यह सभी रथ जिले की 9 पंचायत समीतियों के गाँवों में 20 जुलाई तक योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे तथा किसानों को बीमा करवाने के लिए जागरूक करेंगे।
जिला कलक्टर ने कहा कि प्रचार प्रसार कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। जिला कलक्टर ने बताया कि खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, रबी फसल के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. उदयभान, उपनिदेशक कैलाश चौधरी, सहायक निदेशक रामकिशोर, कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत, अग्रणी जिला प्रबंधक एमएमएल पुरोहित, तहसीलदार कालूराम मौजूद रहे।
योजना के तहत इन श्रेणी के किसान होंगे लाभान्वित
जिला कलेक्टर ने बताया कि ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी किसानों एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उन्हें खरीफ 2022 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाये। गैर ऋणी किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, पटवारी द्वारा सत्यापित नवीनतम जमाबंदी की नकल, बैंक खाते के पासबुक की प्रति अथवा रद्द चैक की प्रति, बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त शपथ पत्र, बीमा करवाने वाले कृषक का स्वयं का घोषणा पत्र, बटाईदार एवं भूस्वामी की आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति जमा करवाना अनिवार्य है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, अधिकृत चैनल पार्टनर, जन सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या उनके अधिकृत एजेंट से संपर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
खरीफ 2022 में प्रधानमंत्री बीमा योजना से पृथक रहने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2022, खरीफ 2022 में ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2022 तथा खरीफ 2022 में ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है।
जोग संजोग टाइम्स,
जिला कलक्टर भगवती प्रसाद कलाल ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के 9 प्रचार रथों को कलेक्ट्रेट परिसर से हरी झंडी दिखाकर शुक्रवार को रवाना किया। यह सभी रथ जिले की 9 पंचायत समीतियों के गाँवों में 20 जुलाई तक योजना का प्रचार-प्रसार करेंगे तथा किसानों को बीमा करवाने के लिए जागरूक करेंगे।
जिला कलक्टर ने कहा कि प्रचार प्रसार कार्य की प्रभावी मॉनिटरिंग की जाए। जिला कलक्टर ने बताया कि खरीफ फसल के लिए बीमित राशि का प्रीमियम दर 2 प्रतिशत, रबी फसल के लिए बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत तथा व्यावसायिक और बागवानी फसलों के लिए बीमित राशि का 5 प्रतिशत है। इस दौरान कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक डॉ. उदयभान, उपनिदेशक कैलाश चौधरी, सहायक निदेशक रामकिशोर, कृषि अधिकारी मुकेश गहलोत, अग्रणी जिला प्रबंधक एमएमएल पुरोहित, तहसीलदार कालूराम मौजूद रहे।
योजना के तहत इन श्रेणी के किसान होंगे लाभान्वित
जिला कलेक्टर ने बताया कि ऋणी एवं गैर ऋणी किसान अधिसूचित क्षेत्र में अधिसूचित की गई फसलों के बीमा का लाभ उठा सकते हैं। ऋणी किसानों एवं गैर ऋणी किसानों के लिए यह योजना स्वैच्छिक है। यदि कोई ऋणी कृषक प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत लाभ नहीं लेना चाहते हैं, तो उन्हें बैंक द्वारा उपलब्ध करवाए गए निर्धारित प्रपत्र में लिखित में यह आवेदन करना होगा कि उन्हें खरीफ 2022 के लिए फसल बीमा से पृथक रखा जाये। गैर ऋणी किसानों को आवेदन के लिए आधार कार्ड, पटवारी द्वारा सत्यापित नवीनतम जमाबंदी की नकल, बैंक खाते के पासबुक की प्रति अथवा रद्द चैक की प्रति, बटाईदार कृषक होने पर उक्त दस्तावेज के अतिरिक्त शपथ पत्र, बीमा करवाने वाले कृषक का स्वयं का घोषणा पत्र, बटाईदार एवं भूस्वामी की आधार कार्ड की स्वयं प्रमाणित प्रति जमा करवाना अनिवार्य है।
ऐसे कर सकते हैं आवेदन
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा प्राप्त करने के इच्छुक गैर-ऋणी किसान निकटतम बैंक शाखा, सहकारी समिति, अधिकृत चैनल पार्टनर, जन सेवा केंद्र, बीमा कंपनी या उनके अधिकृत एजेंट से संपर्क कर सकते है। इसके अतिरिक्त निर्धारित तिथि के अंतर्गत स्वयं राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते है।
खरीफ 2022 में प्रधानमंत्री बीमा योजना से पृथक रहने की अंतिम तिथि 24 जुलाई 2022, खरीफ 2022 में ऋणी कृषकों द्वारा बीमित फसल में परिवर्तन की सूचना संबंधित वित्तीय संस्थान को देने की अंतिम तिथि 29 जुलाई 2022 तथा खरीफ 2022 में ऋणी एवं गैर ऋणी किसानों के लिए बीमा करवाने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2022 है।
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