21 November 2021 03:10 PM
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर |
बीकानेर:- मिली जानकारी अनुसार नाबालिंग के साथ अश्लीलता करने और अपहरण करने के मामले में न्यायलय ने आरोपी को 4 साल की सजा का ऐलान किया है| यह आदेश पोक्शो कोर्ट के न्यायधीश देवेन्द्रसिंह नागर ने दिया है| मामला पांच साल पहले नोखा तहसील के पांचू का है| इस सम्बन्ध में न्यालय ने आरोपी विजय उर्फ़ ब्रजलाल आचार्य को 4 साल की जेल और 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है| आरोपी ने जनवरी 2016 में दुकान समान लेने जा रही नाबालिंग को उठाकर खेत में ले गया और अश्लीलता छेड़छाड़ की| इस दोरान पीडिता ने शोर शराबा किया तो आरोपी उसे छोड़ भाग गया था| इस सम्बंद में पीडिता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था|
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर |
बीकानेर:- मिली जानकारी अनुसार नाबालिंग के साथ अश्लीलता करने और अपहरण करने के मामले में न्यायलय ने आरोपी को 4 साल की सजा का ऐलान किया है| यह आदेश पोक्शो कोर्ट के न्यायधीश देवेन्द्रसिंह नागर ने दिया है| मामला पांच साल पहले नोखा तहसील के पांचू का है| इस सम्बन्ध में न्यालय ने आरोपी विजय उर्फ़ ब्रजलाल आचार्य को 4 साल की जेल और 20 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है| आरोपी ने जनवरी 2016 में दुकान समान लेने जा रही नाबालिंग को उठाकर खेत में ले गया और अश्लीलता छेड़छाड़ की| इस दोरान पीडिता ने शोर शराबा किया तो आरोपी उसे छोड़ भाग गया था| इस सम्बंद में पीडिता के पिता ने मुकदमा दर्ज करवाया था|
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