23 July 2021 04:53 PM
राजस्थान में निजी स्कूल की मान्यता लेना इतना आसान नही होगा। खेल में लगातार फिसड्डी साबित हो रहा राजस्थान में अब बिना खेल मैदानों के स्कूलो को नई मान्यता नही मिलेगी। अतीत में फर्जीवाड़े कर या पास की खाली जमीन दिखाकर सैंकड़ो स्कूल संचालकों ने स्कूल शुरू करने की मंजूरी हासिल कर ली थी,लेकिन अब ऐसा नही चलेगा। अब शहर में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए 500 वर्ग मीटर का खेल मैदान होना जरूरी कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार वर्ग मीटर का खेल मैदान होना आवश्यक कर दिया है। बड़ी क्लास के लिए शहर में 1हजार वर्गमीटर और गांवों में 4 हजार वर्ग मीटर का खेल मैदान होने पर ही नई स्कूल को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस आदेश के साथ ही शिक्षा निदेशालय के नए ऑर्डर में कहा गया है कि बिना अनुमति के स्कूल ने स्थान परिवर्तन किया तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
राजस्थान में निजी स्कूल की मान्यता लेना इतना आसान नही होगा। खेल में लगातार फिसड्डी साबित हो रहा राजस्थान में अब बिना खेल मैदानों के स्कूलो को नई मान्यता नही मिलेगी। अतीत में फर्जीवाड़े कर या पास की खाली जमीन दिखाकर सैंकड़ो स्कूल संचालकों ने स्कूल शुरू करने की मंजूरी हासिल कर ली थी,लेकिन अब ऐसा नही चलेगा। अब शहर में प्राइमरी स्कूल खोलने के लिए 500 वर्ग मीटर का खेल मैदान होना जरूरी कर दिया है। ग्रामीण क्षेत्र में 2 हजार वर्ग मीटर का खेल मैदान होना आवश्यक कर दिया है। बड़ी क्लास के लिए शहर में 1हजार वर्गमीटर और गांवों में 4 हजार वर्ग मीटर का खेल मैदान होने पर ही नई स्कूल को मान्यता प्रदान की जाएगी। इस आदेश के साथ ही शिक्षा निदेशालय के नए ऑर्डर में कहा गया है कि बिना अनुमति के स्कूल ने स्थान परिवर्तन किया तो प्रति किलोमीटर के हिसाब से 20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया जाएगा।
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