28 October 2021 04:36 PM
बीकानेर। नरेगा श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक घरेलू श्रमिक कमठा मजदूर, खाती (कारपेन्टर), पलम्बर, बिजली रिपेयरिंग कर्मचारी, कूली, पल्लेदार, मजदूर भाई, समाचार पत्र विक्रेता फल विक्रेता समेत अन्य असंगठित कामगारों के लिए असंगठित श्रमिक पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन से 2 लाख रूपये का बीमा होगा।
संयुक्त श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण ने बताया कि इस संबंध में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे साथ ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद दो लाख रूपए का निशुल्क बीमा की सुविधा होगी। इस योजना में यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इसके साथ ही आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख के लिए भी पात्र होगा। इसके अलावा सरकार की अन्य योजना का लाभ उठा सकेगा। पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूनालाई अन कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।
संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में व्यापार मण्डल, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, बारबर एसोसिएशन समेत अन्य संगठित श्रमिकों के पंजीयन कराने लिए कहा गया है। इसके लिए कोई भी श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीयन बैंक पास बुक, आधार कार्ड और मोबाईल के साथ स्वयं अपने स्तर से अपने मोबाइल के द्वारा या अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी)/ई-मित्र से निःशुल्क करवा सकते हैं। इसके अलावा श्रमिक खुद भी ऑनलाइन register&eshram&gov&in पर जाकर पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने बताया कि सबसे अहम बात ईपीएफओ और ईएसआईनी का लाभ लेने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। उन्होंने सभी असंगठित श्रमिकों से लाभ उठाने का आहवान किया है
बीकानेर। नरेगा श्रमिक, स्ट्रीट वेंडर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक घरेलू श्रमिक कमठा मजदूर, खाती (कारपेन्टर), पलम्बर, बिजली रिपेयरिंग कर्मचारी, कूली, पल्लेदार, मजदूर भाई, समाचार पत्र विक्रेता फल विक्रेता समेत अन्य असंगठित कामगारों के लिए असंगठित श्रमिक पोर्टल पर कराएं रजिस्ट्रेशन से 2 लाख रूपये का बीमा होगा।
संयुक्त श्रम आयुक्त भवानी प्रताप चारण ने बताया कि इस संबंध में ई-श्रम पोर्टल शुरू किया है। इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराकर श्रमिक विभिन्न सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सकेंगे साथ ही रजिस्ट्रेशन होने के बाद दो लाख रूपए का निशुल्क बीमा की सुविधा होगी। इस योजना में यदि कोई श्रमिक पंजीकृत है और दुर्घटना का शिकार होता है तो मृत्यु या स्थायी रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर दो लाख रुपए का बीमा मिलेगा। इसके साथ ही आंशिक रूप से शारीरिक विकलांगता का शिकार होने पर एक लाख के लिए भी पात्र होगा। इसके अलावा सरकार की अन्य योजना का लाभ उठा सकेगा। पंजीकरण के बाद कामगारों को यूनिक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर (यूनालाई अन कार्ड जारी किया जाएगा और वे इस कार्ड के माध्यम से विभिन्न सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ कहीं भी, कभी भी प्राप्त कर सकेंगे।
संयुक्त श्रम आयुक्त ने बताया कि इस संबंध में व्यापार मण्डल, ऑटो रिक्शा एसोसिएशन, बारबर एसोसिएशन समेत अन्य संगठित श्रमिकों के पंजीयन कराने लिए कहा गया है। इसके लिए कोई भी श्रमिक अपना ऑनलाइन पंजीयन बैंक पास बुक, आधार कार्ड और मोबाईल के साथ स्वयं अपने स्तर से अपने मोबाइल के द्वारा या अपने नजदीकी नागरिक सेवा केंद्र (सीएससी)/ई-मित्र से निःशुल्क करवा सकते हैं। इसके अलावा श्रमिक खुद भी ऑनलाइन register&eshram&gov&in पर जाकर पंजीकरण कर सकता है। उन्होंने बताया कि सबसे अहम बात ईपीएफओ और ईएसआईनी का लाभ लेने वाले इस योजना का लाभ नहीं ले सकेंगे। उन्होंने सभी असंगठित श्रमिकों से लाभ उठाने का आहवान किया है
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19 November 2021 03:38 PM
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