19 October 2022 01:28 PM

जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
करणी औद्योगिक क्षेत्र में करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर में फैले 550 इकाइयों के गंदे पानी को लेकर बुधवार को दिल्ली स्थित एनजीटी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस अवसर पर रीको, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी एवं उनके वकीलों सहित शिकायतकर्ता की मौजूदगी भी रही। दो जजों की बैंच में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। संभवतया दीपावली बाद इसका फैसला आ सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले 14 साल से पर्यावरण मंजूरी के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रीको बीकानेर सहित इसके उच्चाधिकारियों को नोटिस दिया था।इतना ही नहीं रीको की अनदेखी पर इस मामले को हाईकोर्ट और गृह विभाग ने भी गंभीरता से लिया है। इस संबंध में परिवादी नारायण दास तुलसानी द्वारा गृह विभाग को भेजी शिकायत एसपी के पास पहुंचने के बाद उसकी जांच का जिम्मा करणी औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारियों को सौंपी है। मंगलवार को एनजीटी में हुई सुनवाई में रीको के रीजनल मैनेजर विनोद कुमार, लीगल मैनेजर रूपचंद सोनगरा, पॉल्यूशन बोर्ड के रीजनल मैनेजर प्रदीप आसनानी, गिरीश व्यास सहित विभागों के अधिवक्ता मौजूद थे।
पहले अनदेखी, अब चौतरफा घिरे अधिकारी
करणी औद्योगिक क्षेत्र में गंदे पानी का निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारी अब चौतरफा घिर चुके हैं। इस मामले को ना केवल एनजीटी ने बल्कि हाई कोर्ट और गृह विभाग ने भी गंभीरता से लिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में रीको को करणी औद्योगिक क्षेत्र को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी थी।लेकिन उसने पिछले 14 साल से एकत्रित हुए गंदे पानी का निस्तारण नहीं किया। इस संबंध में परिवादी नारायण दास तुलसानी ने रीको के उच्चाधिकारियों को काफी पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार तुलसानी ने इसकी शिकायत एनजीटी, हाई कोर्ट और गृह विभाग को कर डाली। शिकायत डालते ही विभिन्न विभागों से रीको के अधिकारियों को नोटिस मिलने शुरू हो गए।
जोग संजोग टाइम्स बीकानेर,
करणी औद्योगिक क्षेत्र में करीब डेढ़ लाख वर्ग मीटर में फैले 550 इकाइयों के गंदे पानी को लेकर बुधवार को दिल्ली स्थित एनजीटी कोर्ट में सुनवाई हुई। इस अवसर पर रीको, पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारी एवं उनके वकीलों सहित शिकायतकर्ता की मौजूदगी भी रही। दो जजों की बैंच में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने ऑर्डर रिजर्व रख लिया है। संभवतया दीपावली बाद इसका फैसला आ सकता है। उल्लेखनीय है कि पिछले 14 साल से पर्यावरण मंजूरी के नियम एवं शर्तों का उल्लंघन करने पर पिछले दिनों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रीको बीकानेर सहित इसके उच्चाधिकारियों को नोटिस दिया था।इतना ही नहीं रीको की अनदेखी पर इस मामले को हाईकोर्ट और गृह विभाग ने भी गंभीरता से लिया है। इस संबंध में परिवादी नारायण दास तुलसानी द्वारा गृह विभाग को भेजी शिकायत एसपी के पास पहुंचने के बाद उसकी जांच का जिम्मा करणी औद्योगिक क्षेत्र की पुलिस चौकी के पुलिस अधिकारियों को सौंपी है। मंगलवार को एनजीटी में हुई सुनवाई में रीको के रीजनल मैनेजर विनोद कुमार, लीगल मैनेजर रूपचंद सोनगरा, पॉल्यूशन बोर्ड के रीजनल मैनेजर प्रदीप आसनानी, गिरीश व्यास सहित विभागों के अधिवक्ता मौजूद थे।
पहले अनदेखी, अब चौतरफा घिरे अधिकारी
करणी औद्योगिक क्षेत्र में गंदे पानी का निस्तारण नहीं करने वाले अधिकारी अब चौतरफा घिर चुके हैं। इस मामले को ना केवल एनजीटी ने बल्कि हाई कोर्ट और गृह विभाग ने भी गंभीरता से लिया है। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2017 में रीको को करणी औद्योगिक क्षेत्र को पर्यावरण मंजूरी मिल चुकी थी।लेकिन उसने पिछले 14 साल से एकत्रित हुए गंदे पानी का निस्तारण नहीं किया। इस संबंध में परिवादी नारायण दास तुलसानी ने रीको के उच्चाधिकारियों को काफी पत्र लिखे, लेकिन उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं की। आखिरकार तुलसानी ने इसकी शिकायत एनजीटी, हाई कोर्ट और गृह विभाग को कर डाली। शिकायत डालते ही विभिन्न विभागों से रीको के अधिकारियों को नोटिस मिलने शुरू हो गए।
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22 October 2025 10:52 AM
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